ETV Bharat / state

पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर स्कूल तोड़ने पहुंची जिला प्रशासन की टीम, लोगों के विरोध की वजह से बैरंग लौटी

Patna High Court: पटना उच्च न्यायालय राजधानी पटना के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के लोहा का पुल कस्वा करिमावाद समेत तीन स्कूल को स्थानांतरण और तोड़ने का आदेश दिया है. स्थानीय लोगों और छात्रों ने हाई कोर्ट के इस आदेश का विरोध किया और कहा की स्कूल नहीं टूटने देंगे. पढ़ें पूरी खबर.

पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 4, 2024, 3:00 PM IST

पटना: पटना उच्च न्यायालय के द्वारा शिक्षा विभाग को पटनासिटी मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के तीन स्कूलों को तोड़ने व स्थानांतरण करने का आदेश दिया गया है. जिसमें कस्बा इलाके में कस्बा करीबाबाद मध्य विद्यालय, चौघड़ा मध्य विद्यालय समेत तीन विद्यालय शामिल हैं. स्कूल को स्थानांतरण एवं तोड़ने पहुंची जिला प्रशासन को स्थानीय लोगों और छात्रों के आक्रोश का सामना करना पड़ा.

लोगों ने स्कूल तोड़ने का जताया विरोध: यहां मौजूद लोगों और छात्र-छात्राओं ने जिला प्रशासन के सामने प्रदर्शन किया. इन सभी ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर शिक्षा के मंदिर को टूटने नहीं देंगे. लगातार छात्र-छात्राओं द्वारा स्कूल में प्रदर्शन देख पटना पुलिस बैरंग ही लौट गई.

स्कूल बचाने को लेकर आंदोलन: गौरतलब है कि 15 दिनों से विद्यालय को टूटने एवं स्थानांतरण करने के विरोध में स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता और कई राजनीतिक दल के लोग एकजुट होकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज जिला प्रशासन दलबल के साथ कस्बा स्कूल पहुंची, जहां प्रशासन को देखते ही स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और भू माफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे.

कांग्रेस नेता ने भी जताया विरोध: इस दौरान मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकारी जमीन पर बने शिक्षा का मंदिर विद्यालय निजी जमीन पर कैसे बन सकता है. स्कूल को नहीं तोड़ने दिया जाएगा. कहा कि सभी लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे. जिसके बाद प्रशासन और सीओ को वापस लौटना पड़ा.

"यह किसी का निजी जमीन नहीं है. अगर प्रसाशन जबरन करेगी तो हमलोग उसका विरोध करेंगे. जान दे देंगे, लेकिन स्कूल तोड़ने नहीं देंगे. किसी भी कीमत पर स्कूल को यहां से नहीं हटाया जाएगा."- प्रवीण सिंह कुशवाहा, कांग्रेस नेता

ये भी पढ़ें: हाईकोर्ट के निषेधाज्ञा के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में विवादित मकान पर चलाया बुलडोजर, हाईकोर्ट ने DGP से 48 घंटे में मांगा जवाब

पटना: पटना उच्च न्यायालय के द्वारा शिक्षा विभाग को पटनासिटी मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के तीन स्कूलों को तोड़ने व स्थानांतरण करने का आदेश दिया गया है. जिसमें कस्बा इलाके में कस्बा करीबाबाद मध्य विद्यालय, चौघड़ा मध्य विद्यालय समेत तीन विद्यालय शामिल हैं. स्कूल को स्थानांतरण एवं तोड़ने पहुंची जिला प्रशासन को स्थानीय लोगों और छात्रों के आक्रोश का सामना करना पड़ा.

लोगों ने स्कूल तोड़ने का जताया विरोध: यहां मौजूद लोगों और छात्र-छात्राओं ने जिला प्रशासन के सामने प्रदर्शन किया. इन सभी ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर शिक्षा के मंदिर को टूटने नहीं देंगे. लगातार छात्र-छात्राओं द्वारा स्कूल में प्रदर्शन देख पटना पुलिस बैरंग ही लौट गई.

स्कूल बचाने को लेकर आंदोलन: गौरतलब है कि 15 दिनों से विद्यालय को टूटने एवं स्थानांतरण करने के विरोध में स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता और कई राजनीतिक दल के लोग एकजुट होकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज जिला प्रशासन दलबल के साथ कस्बा स्कूल पहुंची, जहां प्रशासन को देखते ही स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और भू माफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे.

कांग्रेस नेता ने भी जताया विरोध: इस दौरान मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकारी जमीन पर बने शिक्षा का मंदिर विद्यालय निजी जमीन पर कैसे बन सकता है. स्कूल को नहीं तोड़ने दिया जाएगा. कहा कि सभी लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे. जिसके बाद प्रशासन और सीओ को वापस लौटना पड़ा.

"यह किसी का निजी जमीन नहीं है. अगर प्रसाशन जबरन करेगी तो हमलोग उसका विरोध करेंगे. जान दे देंगे, लेकिन स्कूल तोड़ने नहीं देंगे. किसी भी कीमत पर स्कूल को यहां से नहीं हटाया जाएगा."- प्रवीण सिंह कुशवाहा, कांग्रेस नेता

ये भी पढ़ें: हाईकोर्ट के निषेधाज्ञा के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में विवादित मकान पर चलाया बुलडोजर, हाईकोर्ट ने DGP से 48 घंटे में मांगा जवाब

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.