बांका: बिहार के बांका के शंभूगंज बाजार में जिन सड़कों पर पुलिस नियमित गश्ती करती थी, उसी बाजार में पुरानी यूको बैंक के समीप संचालित एक दुकान में विदेशी शराब की बिक्री हो रही थी. इसकी भनक लगने के बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए 49 बोतल विदेशी शराब की खेप बरामद की है.
केक और दूध की आड़ में बेच रहे थे शराब: पुलिस ने इस मामले में कारोबारी मोनू साह पिता प्रदीप साह को भी गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार शंभूगंज बाजार में केक हाउस में केक, दूध आदि सामग्री बिक्री करने की आड़ में महीनों पूर्व से विदेशी शराब की बिक्री हो रही थी. लेकिन भनक शंभूगंज थाना के पुलिस पदाधिकारी को नहीं थी.
पुलिस ने कारोबारी को शराब के साथ पकड़ा: इसी बीच होली के दिन शंभूगंज थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि शंभूगंज बाजार के एक डेयरी केक हाउस में मोनू साह के द्वारा होली के मौके पर प्रतिबंधित विदेशी शराब की बिक्री की जा रही है. जिस शराब को फ्रिज में छिपा कर रखा है, जहां सूचना पर शंभूगंज थानाध्यक्ष ने अवर निरीक्षक अमित कुमार को पुलिस बल जवानों के साथ छापेमारी करने भेजा गया.
झारखंड से मंगवायी गई थी शराब: पुलिस ने उक्त दुकान पर जब छापेमारी की तो 49 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया. इस दौरान 40 बोतल 375 एमएल वाला और 9 बोतल 750 एमएल वाला शराब जब्त किया गया. बरामद विदेशी शराब 21 लीटर से कुछ ज्यादा है. इस मामले में पुलिस ने कारोबारी मोनू साह को भी गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि उक्त शराब की खेप झारखंड से मंगायी गयी थी.
"होली के मौके पर शराब की बिक्री की जा रही थी. इस मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारी मोनू साह पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में से बांका जेल भेज दिया है. साथ ही होली के मौके पर शराबियों और शराब विक्रेताओं पर पैनी नजर रखी जा रही है."- शंभूगंज, थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार
बिहार में 2016 से शराबबंदी : बता दें कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून (Bihar Liquor Ban) लागू किया गया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी.
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