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असदुद्दीन ओवैसी हाजिर हों? AIMIM प्रमुख के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, धार्मिक उन्माद फैलाने से जुड़ा मामला

AIMIM प्रमुख असदुदीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi Non bailable warrant) के खिलाफ मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गैर जमानती वारंट जारी किया. कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी को पांच मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया गया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 21, 2024, 10:47 AM IST

Updated : Feb 21, 2024, 11:59 AM IST

सिद्धार्थनगर : न्यायालय में हाजिर न होने पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया. सीजेएम श्रद्धा भारतीया ने असदुद्दीन ओवैसी को पांच मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया है. ओवैसी के खिलाफ राकेश प्रताप सिंह ने शोहरतगढ़ थाने में धारा 153 क, 295क व 298 के तहत 2022 में केस दर्ज कराया था.

हाजिरी माफी का दिया था प्रार्थना पत्र : ओवैसी पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाना, धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी एमएलए कोर्ट) के न्यायालय में चल रही है. मंगलवार को ओवैसी के अधिवक्ता माहताब हैदर रिजवी ने ओवैसी के बीमार होने का हवाला देते हुए हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया था. इस पर राकेश प्रताप सिंह ने आपत्ति की. कहा कि उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश का प्रभाव पूर्व में समाप्त हो चुका है. वह पहले भी कई बार हाजिरी माफी संबंधी पत्र पेश कर चुके हैं. उन्होंने पत्रावली भी पेश की.

गैर जमानती वारंट जारी : सीजेएम ने पत्रावली का अवलोकन कर हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. उन्होंने ओवैसी को पांच मार्च को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है. सीजेएम ने पत्रावली का अवलोकन कर हाजिरी माफी के प्रार्थनापत्र को खारिज कर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. उन्होंने ओवैसी को पांच मार्च को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें : Rajasthan : जयपुर में असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा-कांग्रेस पर निशाना, लोगों से कहा- समझें खुद की सियासी ताकत, अब AIMIM भी विकल्प

यह भी पढ़ें : राम मंदिर पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे ओवैसी, दिल्ली में हिन्दू सेना ने दर्ज कराई शिकायत

सिद्धार्थनगर : न्यायालय में हाजिर न होने पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया. सीजेएम श्रद्धा भारतीया ने असदुद्दीन ओवैसी को पांच मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया है. ओवैसी के खिलाफ राकेश प्रताप सिंह ने शोहरतगढ़ थाने में धारा 153 क, 295क व 298 के तहत 2022 में केस दर्ज कराया था.

हाजिरी माफी का दिया था प्रार्थना पत्र : ओवैसी पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाना, धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी एमएलए कोर्ट) के न्यायालय में चल रही है. मंगलवार को ओवैसी के अधिवक्ता माहताब हैदर रिजवी ने ओवैसी के बीमार होने का हवाला देते हुए हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया था. इस पर राकेश प्रताप सिंह ने आपत्ति की. कहा कि उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश का प्रभाव पूर्व में समाप्त हो चुका है. वह पहले भी कई बार हाजिरी माफी संबंधी पत्र पेश कर चुके हैं. उन्होंने पत्रावली भी पेश की.

गैर जमानती वारंट जारी : सीजेएम ने पत्रावली का अवलोकन कर हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. उन्होंने ओवैसी को पांच मार्च को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है. सीजेएम ने पत्रावली का अवलोकन कर हाजिरी माफी के प्रार्थनापत्र को खारिज कर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. उन्होंने ओवैसी को पांच मार्च को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है.

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Last Updated : Feb 21, 2024, 11:59 AM IST
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