धमतरी: धमतरी में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय ने भव्य जुलूस निकाला. इस जुलूस की खास बात रही कि बिना किसी डीजे और धुमाल के मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने नारों के साथ हजरत पैगंबर का जुलूस निकाला.
शहर में इन जगहों से गुजरा ईद का जुलूस: धमतरी शहर के जामा मस्जिद से जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया. जो जामा मस्जिद से होकर चमेली चौक, गोल बाजार, घड़ी चौक, रत्नाबांधा चौक, म्युनिसिपल स्कूल चौक, शिव चौक, कचहरी होते हुए जामा मस्जिद पहुंचकर संपन्न हुआ. जहां समाज के वरिष्ठ और आलिमो के हाथों परचम कुशाई की गई. सलातो सलाम पढ़ा गया. इसके बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश और देशभर में अमन, चैन, शांति, खुशहाली और उन्नति के लिए दुआएं की गई.
बिना डीजे धुमाल के ईद का जुलूस: मुस्लिम समाज के बच्चे, बूढ़े, जवान हजारों की संख्या में जुलूस में शामिल हुए. जुलूस में शामिल लोग नारा ए तकबीर और जश्ने ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो, जैसे नारे लगाते चलते रहे. खास बात यह रही कि जुलूस में एक भी डीजे नहीं था जिससे जुलूस भी व्यवस्थित होकर धीरे- धीरे आगे बढ़ता रहा और तय समय से पहले जुलूस संपन्न हो गया. जुलूस को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा. प्रमुख मार्गों और जुलूस के साथ पुलिस के जवान मौजूद रहे. जुलूस का जगह जगह स्वागत भी हुआ.
मोहम्मद इस्तियाब रोकड़िया ने बताया "पैगंबर साहब की याद में शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला गया. इस जुलूस की खास बात ये है कि प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग से जुलूस में डीजे का इस्तेमाल नहीं हुआ. प्रशासन से अपील है कि आने वाले त्योहार में भी पुलिस प्रशासन अपने फैसले पर अडिग रहे."
हाजी अहमद रजा ने बताया "पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन की खुशी में धमतरी अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने जुलूस निकाला. शरीयत के हिसाब से जुलूस निकाला गया. युवाओं ने अदब के साथ नारे लगाते हुए जुलूस निकाला. कोई गाजा, बाजा, डीजे धुमाल का प्रयोग नहीं किया."
कोर्ट ने कान फोड़ू डीजे पर लिया संज्ञान: हाल ही में सार्वजनिक रूप से बजने वाले डीजे से ब्रेन हेमरेज और कानों में दर्द की शिकायत आने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया. हाईकोर्ट ने कहा कि शादियों, जन्मदिन, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में निर्धारित गाइड लाइन से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होने पर अधिकारी लोगों की भावना की कद्र करते हुए नम्रता के साथ आदेश का पालन करने को कहे. विरोध करने पर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सामानों को जब्त कर कोर्ट में कार्रवाई की जाए.