नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली के अलीपुर पेंट फैक्ट्री में लगी आग की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया है. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ डायरेक्ट्रेट को नोटिस जारी कर घटना की वजह और एक्शन टेकन रिपोर्ट का ब्यौरा मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी.
एनजीटी ने 16 फरवरी के अखबारों की छपी खबरों पर संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है. एनजीटी ने घटना की भयावहता पर गौर करते हुए पाया कि जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां इससे बचाव के लिए कोई सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं था. एनजीटी ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आग लगने की घटना किस वजह से हुई. एनजीटी ने पूछा है कि आग लगने की घटना के बाद पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है कि नहीं. एनजीटी ने पूछा है कि क्या फैक्ट्री में पर्यावरण नियमों का पालन किया जा रहा था और अगर पर्यावरण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई.
बता दें कि 15 फरवरी को अलीपुर में एक पेंट फैक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई थी. अलीपुर इलाके में जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उसमें पेंट बनाने और रिफिलिंग का काम होता था. आग ने फैक्ट्री के बाद आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया था. इस अग्निकांड में फैक्ट्री के मालिक अशोक जैन की भी मौत हो गई थी. हादसे के वक्त वो फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे.
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घटना के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अलीपुर का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था और मृतकों के परिजनों को दस लाख रुपये, गंभीर घायलों को दो लाख रुपये और मामूली घायलों को 20 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी.
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