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सांसद रणदीप सुरजेवाला मामले में 13 फरवरी को होगी सुनवाई, अदालत ने जारी किया था गैर जमानती वारंट

24 वर्ष पुराने संवासिनी प्रकरण में राज्य सभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के (Rajya Sabha MP Randeep Surjewala) मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी. वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने राज्यसभा सांसद के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 6, 2024, 7:12 AM IST

वाराणसी : 24 वर्ष पुराने संवासिनी प्रकरण में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी कांग्रेस प्रवक्ता व राज्य सभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी, एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में अब 13 फरवरी को सुनवाई होगी. वहीं सुरजेवाला के अधिवक्ता संजीव वर्मा ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल है. सूचीबद्ध नहीं हो सकी है, तब तक अग्रिम कार्यवाही न की जाए.

बता दें कि इस मामले में सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. जिसके खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका लंबित है. सुरजेवाला की तरफ से आरोप से डिस्चार्ज किये जाने का अनुरोध स्थानीय अदालत में किया गया है. जिसके लिए केस डायरी और अन्य अभियोजन प्रपत्र की मांग की गई है. अदालत में सुरजेवाला के हाजिर नहीं होने पर अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप नहीं बन पर रहा है, ऐसे में अदालत ने सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. जिसके खिलाफ सुरजेवाला की तरफ से सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

जानलेवा हमले के मामले में मिली जमानत : वहीं एक अन्य मामले में की सुनवाई के दौरान पानी की बोतल का पैसा मांगने पर चाय विक्रेता को जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायरिंग करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई. प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने अतौली, बदलापुर (जौनपुर) निवासी मनीष सिंह को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा.

बता दें कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, वरुणापुल, नदेसर (कैंट) निवासी गोपी नाथ ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि 25 जनवरी 2024 को समय करीब 9:30 बजे रात वह अपनी दुकान गोपी टी स्टाल बन्द कर रहा था. उसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति नीले रंग की कार से उसकी दुकान पर पहुंचे और आकर पानी की बोतल मांगने लगे. पानी कि बोतल देने के बाद जब उसने पैसे मांगा तो वे लोग उसे गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे. इस पर दुकान पर मौजूद उसकी मां मालती देवी के द्वारा उन लोगों को काफी समझाया गया, जिस पर वह दोनों अपनी कार में चले गये और वहां से एक व्यक्ति पिस्टल ने निकाल कर उसे जान से मारने की नियत से फायर किया. उसके बाद दूसरे आदमी ने भी पिस्टल लेकर कार के अन्दर से ही उसकी तरफ निशाना लगाकर गोली चलाई. शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो दोनों हमलावर कार लेकर अंधरापुल की तरफ भाग निकले. इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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बता दें कि इस मामले में सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. जिसके खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका लंबित है. सुरजेवाला की तरफ से आरोप से डिस्चार्ज किये जाने का अनुरोध स्थानीय अदालत में किया गया है. जिसके लिए केस डायरी और अन्य अभियोजन प्रपत्र की मांग की गई है. अदालत में सुरजेवाला के हाजिर नहीं होने पर अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप नहीं बन पर रहा है, ऐसे में अदालत ने सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. जिसके खिलाफ सुरजेवाला की तरफ से सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

जानलेवा हमले के मामले में मिली जमानत : वहीं एक अन्य मामले में की सुनवाई के दौरान पानी की बोतल का पैसा मांगने पर चाय विक्रेता को जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायरिंग करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई. प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने अतौली, बदलापुर (जौनपुर) निवासी मनीष सिंह को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा.

बता दें कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, वरुणापुल, नदेसर (कैंट) निवासी गोपी नाथ ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि 25 जनवरी 2024 को समय करीब 9:30 बजे रात वह अपनी दुकान गोपी टी स्टाल बन्द कर रहा था. उसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति नीले रंग की कार से उसकी दुकान पर पहुंचे और आकर पानी की बोतल मांगने लगे. पानी कि बोतल देने के बाद जब उसने पैसे मांगा तो वे लोग उसे गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे. इस पर दुकान पर मौजूद उसकी मां मालती देवी के द्वारा उन लोगों को काफी समझाया गया, जिस पर वह दोनों अपनी कार में चले गये और वहां से एक व्यक्ति पिस्टल ने निकाल कर उसे जान से मारने की नियत से फायर किया. उसके बाद दूसरे आदमी ने भी पिस्टल लेकर कार के अन्दर से ही उसकी तरफ निशाना लगाकर गोली चलाई. शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो दोनों हमलावर कार लेकर अंधरापुल की तरफ भाग निकले. इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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