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बचे हैं बस 3 दिन, बदलने वाले है टैक्स के नियम, जानिए अपने नफा और नुकसान की बात - New Tax Regime - NEW TAX REGIME

1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा. उससे पहले टैक्स से जुड़े नए बदलाव भी इसी दिन से लागू होते हैं. इस बार 1 अप्रैल से नए और पुराने टैक्स रिजीम से जुड़े नियम भी लागू होने वाले हैं. साथ ही लाइफ इंश्योरेंस और लीव एनकैशमेंट को लेकर भी बड़े अपडेट किए जाने वाले हैं.

income tax rules changes
1 अप्रैल से बदलने वाले हैं टैक्स के नियम
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Mar 28, 2024, 12:49 PM IST

Income Tax Rules Changes: वित्त वर्ष 2023-24 अब खत्म होने की कगार पर है और 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष का शुभारंभ हो जाएगा. यानि एक अप्रैल से नया कारोबारी साल शुरू हो जाएगा. 1 अप्रैल का दिन काफी अहम होता है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अधिकतर बदलाव इसी दिन से लागू होते हैं. बजट में हुए अधिकतर एलान भी इसी दिन से लागू होते हैं. नया वित्त वर्ष शुरू होने पर आपके पैसों से जुड़े नियमों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. इसलिए आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए.

31 मार्च तक चुन लीजिए टैक्स व्यवस्था

इस नए वित्तीय साल के प्रारंभ में इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका सीधा असर टैक्स देने वाले व्यक्तियों पर पड़ेगा. इस वर्ष अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ जरूरी आयकर नियमों की घोषणा की थी, जिनके बारे में सभी टैक्सपेयर्स को जागरूक होने की जरूरत है. वैसे अगर आपने अभी तक पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था में से किसी को नहीं चुना है, तो आप 31 मार्च तक अपनी सहूलियत के हिसाब से टैक्स फाइल करने का तरीका पसंद कर लीजिए. अगर आप फिर भी 31 मार्च तक दोनों टैक्स व्यवस्था में से कोई व्यवस्था नहीं चुनते, तो आप ऑटोमैटिक न्यू टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट हो जाएंगे.

नई टैक्स व्यवस्था में आपको सात लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन, अगर आप निवेश करके टैक्स बचाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था बेहतर हो सकती है. सरकार के इस फैसले के पीछे का मुख्य उद्देश्य टैक्सों के भुगतान करने की प्रक्रिया को आसाना बनाना है. साथ ही कम कटौती और छूट के साथ कम कर दरों को चिह्नित करके नई कर प्रणाली को अधिक गति देना है.

कुछ इस प्रकार होंगे नए टैक्स स्लैब

अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक की है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा. वहीं अगर आपकी आय 3 लाख से 6 लाख तक की है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि 7 लाख तक की आय पर टैक्स रिबेट और 50 हजार रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी आपको मिलता है. वहीं अगर आपकी इनकम 9 लाख से 12 लाख तक की है तो आपको 15% टैक्स लगेगा. साथ ही अगर आपकी आय 12 लाख से 15 लाख तक की है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा. अगर आपकी सालाना कमाई 15 लाख से अधिक है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा. 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 37% अधिभार की उच्चतम दर को घटाकर 25% कर दिया गया है, जिससे उच्च आय वाले करदाताओं के लिए प्रभावी कर दर कम हो जाएगी जो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं.

लाइफ इंश्योरेंस के पैसों पर मिलेगी छूट

भारत सरकार ने जब आखिरी बार टैक्स नियमों में बदलाव किए थे, तो उसमें आपकी जीवन बीमा पॉलिसी से लेकर लीव एनकैशमेंट पर भी टैक्स के प्रावधान जोड़ दिए गए थे. लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है. नए नियम के अनुसार अगर आपकी बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी हुई है और आपका टोटल प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक होता है, तो फिर आपको उस रुपए पर अपनी स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा.

ये भी पढ़ें:

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प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

अगर आप गैर सरकारी कर्मचारी हैं यानि प्राइवेट नौकरी करते हैं और कम छुट्टियां भी लेते हैं, तो आपको छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसों पर अब ज्यादा टैक्स छूट मिलने वाली है. इसके पहले अगर कोई गैर-सरकारी कर्मचारी अपनी बची छुट्टियों के बदले कंपनी से पैसा लेता था, तो उसे केवल 3 लाख रुपये तक रकम पर टैक्स नहीं लगता था. लेकिन अगर उसकी रकम 3 लाख से ज्यादा होती तो उसे टैक्स देना पड़ता था. लेकिन, अब सरकार ने यह लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये तक कर दी है.

Income Tax Rules Changes: वित्त वर्ष 2023-24 अब खत्म होने की कगार पर है और 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष का शुभारंभ हो जाएगा. यानि एक अप्रैल से नया कारोबारी साल शुरू हो जाएगा. 1 अप्रैल का दिन काफी अहम होता है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अधिकतर बदलाव इसी दिन से लागू होते हैं. बजट में हुए अधिकतर एलान भी इसी दिन से लागू होते हैं. नया वित्त वर्ष शुरू होने पर आपके पैसों से जुड़े नियमों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. इसलिए आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए.

31 मार्च तक चुन लीजिए टैक्स व्यवस्था

इस नए वित्तीय साल के प्रारंभ में इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका सीधा असर टैक्स देने वाले व्यक्तियों पर पड़ेगा. इस वर्ष अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ जरूरी आयकर नियमों की घोषणा की थी, जिनके बारे में सभी टैक्सपेयर्स को जागरूक होने की जरूरत है. वैसे अगर आपने अभी तक पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था में से किसी को नहीं चुना है, तो आप 31 मार्च तक अपनी सहूलियत के हिसाब से टैक्स फाइल करने का तरीका पसंद कर लीजिए. अगर आप फिर भी 31 मार्च तक दोनों टैक्स व्यवस्था में से कोई व्यवस्था नहीं चुनते, तो आप ऑटोमैटिक न्यू टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट हो जाएंगे.

नई टैक्स व्यवस्था में आपको सात लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन, अगर आप निवेश करके टैक्स बचाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था बेहतर हो सकती है. सरकार के इस फैसले के पीछे का मुख्य उद्देश्य टैक्सों के भुगतान करने की प्रक्रिया को आसाना बनाना है. साथ ही कम कटौती और छूट के साथ कम कर दरों को चिह्नित करके नई कर प्रणाली को अधिक गति देना है.

कुछ इस प्रकार होंगे नए टैक्स स्लैब

अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक की है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा. वहीं अगर आपकी आय 3 लाख से 6 लाख तक की है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि 7 लाख तक की आय पर टैक्स रिबेट और 50 हजार रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी आपको मिलता है. वहीं अगर आपकी इनकम 9 लाख से 12 लाख तक की है तो आपको 15% टैक्स लगेगा. साथ ही अगर आपकी आय 12 लाख से 15 लाख तक की है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा. अगर आपकी सालाना कमाई 15 लाख से अधिक है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा. 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 37% अधिभार की उच्चतम दर को घटाकर 25% कर दिया गया है, जिससे उच्च आय वाले करदाताओं के लिए प्रभावी कर दर कम हो जाएगी जो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं.

लाइफ इंश्योरेंस के पैसों पर मिलेगी छूट

भारत सरकार ने जब आखिरी बार टैक्स नियमों में बदलाव किए थे, तो उसमें आपकी जीवन बीमा पॉलिसी से लेकर लीव एनकैशमेंट पर भी टैक्स के प्रावधान जोड़ दिए गए थे. लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है. नए नियम के अनुसार अगर आपकी बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी हुई है और आपका टोटल प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक होता है, तो फिर आपको उस रुपए पर अपनी स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा.

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प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

अगर आप गैर सरकारी कर्मचारी हैं यानि प्राइवेट नौकरी करते हैं और कम छुट्टियां भी लेते हैं, तो आपको छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसों पर अब ज्यादा टैक्स छूट मिलने वाली है. इसके पहले अगर कोई गैर-सरकारी कर्मचारी अपनी बची छुट्टियों के बदले कंपनी से पैसा लेता था, तो उसे केवल 3 लाख रुपये तक रकम पर टैक्स नहीं लगता था. लेकिन अगर उसकी रकम 3 लाख से ज्यादा होती तो उसे टैक्स देना पड़ता था. लेकिन, अब सरकार ने यह लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये तक कर दी है.

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