नवादा: बिहार के नवादा जिले में 15 से 23 फरवरी तक होने वाली माध्यमिक परीक्षा को लेकर तैयारियां खत्म होने जा रही है. इस दौरान परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त हो इसके लिए मंगलवार को नगर भवन में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई.
15 से 23 फरवरी तक होगी परीक्षा: इस बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि 15 से 23 फरवरी तक होने वाली वार्षिक माध्यमिक परीक्षा दो पालियों में सम्पन्न होगी. वहीं, बैठक के दौरान डीएम ने प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं केन्द्राधीक्षकों को कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिये.
दो पालियों में होगा एग्जाम: उन्होंने बताया कि पहली पाली की परीक्षा सुबह 9ः30 बजे से दोपहर 12ः45 बजे तक चलेगी. जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 5ः15 बजे तक होगी. इसके लिए जिले में कुल 33 परीक्षा केन्द्र बनाये गए हैं. जिसमें नवादा शहर में 19, वारिसलीगंज प्रखंड मुख्यालय में 4, हिसुआ प्रखंड मुख्यालय में 3 एवं रजौली अनुमंडल मुख्यालय में 7 परीक्षा केन्द्र बनाये गए हैं.
"किसी भी परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट दुकान का संचालन बंद रहेगा. सभी परीक्षा केन्द्रों पर मेडिकल टीम की व्यवस्था की जा रही है. सभी परीक्षा केन्द्रों पर परिक्षार्थियों को चेकिंग के उपरांत ही अंदर जाने की अनुमति दी जायेगी. महिला परिक्षार्थियों की जांच केवल महिला कर्मी/अधिकारी कर्मी ही करेंगे. 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक जिले के सभी 33 परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में धारा 144 लागू की गयी है." - आशुतोष कुमार वर्मा, डीएम, नवादा
इन्हें बनाया गया आदर्श परीक्षा केन्द्र: इस दौरान 4 परीक्षा केन्द्रों (प्रोजेक्ट इंटर विद्यालय नवादा, कन्हाई इंटर विद्यालय नवादा, रजौली इंटर विद्यालय रजौली एवं प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय, रजौली) को आदर्श परीक्षा केन्द्र बनाया गया है. सभी आदर्श परीक्षा केन्द्रों पर सभी प्रकार के आधारभूत सुविधा को बेहतर ढ़ंग से सुसज्जित किया गया है. जहां परीक्षार्थियों पर परीक्षा का दबाव कम करने के लिए कई सुविधा प्रदान की गयी है.
केन्द्रों पर लगे सीसीटीवी: इस बीच नवादा के सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा केन्द्राधीक्षकों को सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी परीक्षा केन्द्र में कदाचार या अवैध कार्य करते पाया जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी, वीडियोग्राफी, लाउडीस्पीकर आदि की व्यवस्था की गई है.
चीटिंग करने पर 6 महीने की जेल: बता दें कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 लागू है, जिसके अन्तर्गत कदाचार के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान किया गया है. कदाचार में लिप्त पाये जाने पर 6 महीने का कारावास या दो हजार रूपये का जुर्माना लग सकता है. परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी मोबाईल फोन लेकर नहीं जायेंगे.
यह करने पर रद्द हो जाएगी पात्रता: कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए सशस्त्र लाठीबल के साथ स्टैटिक दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. साथ ही गश्ती दल-सह-जोनल दंडाधिकारी में सशस्त्र लाठी बल के साथ दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का कदाचार अपनाने या नकल करने का प्रयास करता दिखा तो उसकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी.
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