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पंचायत को तम्बाकू मुक्त बनाइए और 5 लाख रुपए इनाम पाइए, टोबैको कंट्रोल के लिए नई मुहिम - HP TOBACCO FREE PANCHAYAT CAMPAIGN

मंडी जिले में पंचायत को तम्बाकू मुक्त करने पर इनाम के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे. जिससे पंचायत के विकास कार्य किए जाएंगे.

National Tobacco Control Campaign
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण अभियान (File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Nov 5, 2024, 11:03 AM IST

Updated : Nov 5, 2024, 11:59 AM IST

मंडी: अगर आप चाहते हैं कि आपकी पंचायत को पांच लाख की राशि विकास कार्यों के लिए मिले, तो इसके लिए आपको अपनी पंचायत को तम्बाकू मुक्त बनाना होगा. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तम्बाकू मुक्त पंचायत योजना का संचालन किया जा रहा है. जिसमें 5 लाख रुपए की इनामी राशि का प्रावधान रखा गया है.

डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया, "मंडी जिले में अगर कोई पंचायत अपने क्षेत्र में तम्बाकू की बिक्री की पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है तो उस पंचायत को ये राशि विकास कार्यों के लिए अलग से जारी की जाएगी."

अपूर्व देवगन, डीसी मंडी (ETV Bharat)

डीसी मंडी ने बताया कि अगर कोई पंचायत इस तरह का दावा करती है तो स्वास्थ्य विभाग और पंचायती राज विभाग की टीमें संबंधित पंचायत का दौरा करके तय मानकों की जांच पड़ताल करेगी. इस दौरान अगर पंचायत तय मानकों पर खरा उतरती है तो फिर उसे यह राशि देने का प्रावधान रखा गया है. उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नशे जैसी सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए जन भागीदारी निभाएं और इसके लिए खुलकर आगे आएं. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस और सिंगल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए भी कानूनी प्रावधान किए गए हैं.

इन जगहों पर तम्बाकू बेचने पर होगी जेल

डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि पंचायतों के अलावा शिक्षण संस्थानों को भी तम्बाकू मुक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें संस्थानों का समय-समय पर दौरा करती हैं. शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पादों को बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसी प्रकार तम्बाकू उत्पादों के प्रचार से जुड़े विज्ञापन प्रसारित करने पर COTPA की विभिन्न धाराओं के तहत 2 से 5 साल तक जेल और एक हजार रुपए से पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में चिट्टे की ओवरडोज से 24 साल के युवक की मौत, दिवाली की रात बुझ गया घर का चिराग

ये भी पढ़ें: हिमाचल के युवाओं में बढ़ रहा नशे का चलन, यहां बनेगा राज्य स्तरीय ड्रग-डी एडिक्शन सेंटर

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डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया, "मंडी जिले में अगर कोई पंचायत अपने क्षेत्र में तम्बाकू की बिक्री की पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है तो उस पंचायत को ये राशि विकास कार्यों के लिए अलग से जारी की जाएगी."

अपूर्व देवगन, डीसी मंडी (ETV Bharat)

डीसी मंडी ने बताया कि अगर कोई पंचायत इस तरह का दावा करती है तो स्वास्थ्य विभाग और पंचायती राज विभाग की टीमें संबंधित पंचायत का दौरा करके तय मानकों की जांच पड़ताल करेगी. इस दौरान अगर पंचायत तय मानकों पर खरा उतरती है तो फिर उसे यह राशि देने का प्रावधान रखा गया है. उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नशे जैसी सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए जन भागीदारी निभाएं और इसके लिए खुलकर आगे आएं. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस और सिंगल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए भी कानूनी प्रावधान किए गए हैं.

इन जगहों पर तम्बाकू बेचने पर होगी जेल

डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि पंचायतों के अलावा शिक्षण संस्थानों को भी तम्बाकू मुक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें संस्थानों का समय-समय पर दौरा करती हैं. शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पादों को बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसी प्रकार तम्बाकू उत्पादों के प्रचार से जुड़े विज्ञापन प्रसारित करने पर COTPA की विभिन्न धाराओं के तहत 2 से 5 साल तक जेल और एक हजार रुपए से पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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Last Updated : Nov 5, 2024, 11:59 AM IST
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