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आज पटना में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, कई मामलों का होगा निपटारा

National Lok Adalat : पटना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत बिजली विभाग, घरेलू हिंसा और अन्य मामलों का निष्पादन किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर..

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 9, 2024, 9:50 AM IST

पटना: राष्ट्रीय लोक अदालत आज 9 मार्च को पूरे देश में लगाया जा रहा है, जिसमें कई छोटे बड़े मामलों का एक साथ निराकरण किया जाता है. जिसमें लोन एवं बिजली विभाग तथा छोटे-मोटे घरेलू हिंसा समेत कई मामलों का निष्पादन एक साथ किया जाता है. जिसमें काफी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के साथ पहुंचते हैं और उसका निराकरण किया जाता है. इस कड़ी में राजधानी पटना में भी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें अधिक से अधिक समस्याओं का सलाह एवं निपटारा होगा जिसको लेकर पूरे पटना में प्रचार प्रसार अभियान 6 मार्च से चलाया जा रहा है.

होगा समस्याओं का निराकरण: बुधवार को 10:00 बजे दिन में जिला ओम सत्र न्यायाधीश रूपश कुमार देव ने पटना सदर न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर कई वाहनों को रवाना किया. जिसके माध्यम से आज होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी एवं उनके समस्याओं का निराकरण के बारे में बताया जाएगा. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सके और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके.

पटना में 21 बेंच का गठन: बता दें कि हर साल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें कंज्यूमर के बैंकिंग लोन के साथ-साथ कई छोटे-मोटे घरेलू समस्याओं का भी निराकरण एक साथ किया जाता है. उसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए पटना सदर में कुल 21 बेंच का गठन किया गया है. पटना सिटी में 6, दानापुर में 6, बाढ़ में 6, मसौढ़ी में 2 एवं पालीगंज में एक बेंच का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा.

4 लोक अदालत का होगा आयोजन: साल 2024 में चार बार लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तिथि निर्धारित की जा चुकी है. जिसमें पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को तथा दूसरी 11 मई को और तीसरी 14 सितंबर को तथा चौथी 14 दिसंबर को आयोजित किया जाना है. राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम समझौता योग्य सामान आए और आपराधिक मामले तथा मोटर दुर्घटना के मामले, विभाजन का दावा, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रश्न, बंधुआ मजदूरी का प्रश्न, भूमि सुरक्षा पर बहस बैंक के लोन के मामले तथा सेवानिवृत्ति लाभ के बकाए के मामलों का निपटारा किया जाता है.

पढ़ें-पटना हाईकोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ 110 मामलों का निपटारा, 4 करोड़ 55 लाख रुपये का भुगतान समझौता

पटना: राष्ट्रीय लोक अदालत आज 9 मार्च को पूरे देश में लगाया जा रहा है, जिसमें कई छोटे बड़े मामलों का एक साथ निराकरण किया जाता है. जिसमें लोन एवं बिजली विभाग तथा छोटे-मोटे घरेलू हिंसा समेत कई मामलों का निष्पादन एक साथ किया जाता है. जिसमें काफी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के साथ पहुंचते हैं और उसका निराकरण किया जाता है. इस कड़ी में राजधानी पटना में भी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें अधिक से अधिक समस्याओं का सलाह एवं निपटारा होगा जिसको लेकर पूरे पटना में प्रचार प्रसार अभियान 6 मार्च से चलाया जा रहा है.

होगा समस्याओं का निराकरण: बुधवार को 10:00 बजे दिन में जिला ओम सत्र न्यायाधीश रूपश कुमार देव ने पटना सदर न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर कई वाहनों को रवाना किया. जिसके माध्यम से आज होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी एवं उनके समस्याओं का निराकरण के बारे में बताया जाएगा. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सके और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके.

पटना में 21 बेंच का गठन: बता दें कि हर साल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें कंज्यूमर के बैंकिंग लोन के साथ-साथ कई छोटे-मोटे घरेलू समस्याओं का भी निराकरण एक साथ किया जाता है. उसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए पटना सदर में कुल 21 बेंच का गठन किया गया है. पटना सिटी में 6, दानापुर में 6, बाढ़ में 6, मसौढ़ी में 2 एवं पालीगंज में एक बेंच का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा.

4 लोक अदालत का होगा आयोजन: साल 2024 में चार बार लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तिथि निर्धारित की जा चुकी है. जिसमें पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को तथा दूसरी 11 मई को और तीसरी 14 सितंबर को तथा चौथी 14 दिसंबर को आयोजित किया जाना है. राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम समझौता योग्य सामान आए और आपराधिक मामले तथा मोटर दुर्घटना के मामले, विभाजन का दावा, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रश्न, बंधुआ मजदूरी का प्रश्न, भूमि सुरक्षा पर बहस बैंक के लोन के मामले तथा सेवानिवृत्ति लाभ के बकाए के मामलों का निपटारा किया जाता है.

पढ़ें-पटना हाईकोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ 110 मामलों का निपटारा, 4 करोड़ 55 लाख रुपये का भुगतान समझौता

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