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लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही युवती ने लगाई सुरक्षा की गुहार, HC ने एसएसपी को दिए ये आदेश - LIVE IN RELATIONSHIP SECURITY

उधमसिंह नगर में लिव इन रिलेशन में रह रही युवती, हाईकोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार, उधमसिंह नगर एसएसपी को सुरक्षा महैया कराने के आदेश

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 21, 2024, 7:26 PM IST

नैनीताल: उधमसिंह नगर में लिव इन रिलेशन में रह रही युवती को सुरक्षा मुहैया कराने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में युवती का कहना है कि उसका प्रेमी समुदाय विशेष का है. ऐसे में परिवार समेत अन्य लोगों से उसे (युवती) और उसके प्रेमी की जान को खतरा है. वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उधमसिंह नगर के एसएसपी को युवती और उसके परिजन समेत युवक को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं.

युवती ने हाईकोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार: दरअसल, उधमसिंह नगर में लिव इन रिलेशन में रह रही युवती ने नैनीताल हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की है. सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची युवती का कहना है कि उसका गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग है. जल्द ही दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके परिवार के कुछ सदस्य उसके शादी का विरोध कर रहे हैं. जिससे उसे और उसके प्रेमी के परिवार को जान का खतरा है. लिहाजा, उन्हें सुरक्षा दी जाए.

दूसरे समुदाय का है युवती का प्रेमी: मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने उधमसिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा को युवती समेत उसके प्रेमी और परिवार को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट पहुंची युवती का कहना है उसका प्रेमी दूसरे समुदाय का है. जिसके चलते उसके परिजन उसकी शादी का विरोध कर रहे हैं. जिस वजह से अब उन्हें जान का खतरा है.

हाईकोर्ट ने युवती की उम्र का मांगा विवरण: युवती का कहना है जिस गांव में रहती है, उस गांव में युवक के परिवार को छोड़कर सभी परिवार हिंदू समुदाय के हैं. युवती का प्रेमी पांचवीं पास है और काशीपुर के एक कार गैराज में मैकेनिक है. जबकि, युवती दसवीं पास है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने युवती की उम्र का विवरण देने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 24 अक्टूबर के लिए नियत की है.

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नैनीताल: उधमसिंह नगर में लिव इन रिलेशन में रह रही युवती को सुरक्षा मुहैया कराने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में युवती का कहना है कि उसका प्रेमी समुदाय विशेष का है. ऐसे में परिवार समेत अन्य लोगों से उसे (युवती) और उसके प्रेमी की जान को खतरा है. वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उधमसिंह नगर के एसएसपी को युवती और उसके परिजन समेत युवक को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं.

युवती ने हाईकोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार: दरअसल, उधमसिंह नगर में लिव इन रिलेशन में रह रही युवती ने नैनीताल हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की है. सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची युवती का कहना है कि उसका गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग है. जल्द ही दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके परिवार के कुछ सदस्य उसके शादी का विरोध कर रहे हैं. जिससे उसे और उसके प्रेमी के परिवार को जान का खतरा है. लिहाजा, उन्हें सुरक्षा दी जाए.

दूसरे समुदाय का है युवती का प्रेमी: मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने उधमसिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा को युवती समेत उसके प्रेमी और परिवार को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट पहुंची युवती का कहना है उसका प्रेमी दूसरे समुदाय का है. जिसके चलते उसके परिजन उसकी शादी का विरोध कर रहे हैं. जिस वजह से अब उन्हें जान का खतरा है.

हाईकोर्ट ने युवती की उम्र का मांगा विवरण: युवती का कहना है जिस गांव में रहती है, उस गांव में युवक के परिवार को छोड़कर सभी परिवार हिंदू समुदाय के हैं. युवती का प्रेमी पांचवीं पास है और काशीपुर के एक कार गैराज में मैकेनिक है. जबकि, युवती दसवीं पास है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने युवती की उम्र का विवरण देने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 24 अक्टूबर के लिए नियत की है.

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