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हल्द्वानी में मार्ग सौंदर्यीकरण मामला, HC से सरकार को दिए रोड चौड़ीकरण के मानक पेश करने के आदेश

हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण में आड़े आ रहे व्यापारियों की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की.

ROAD WIDENING ISSUE IN HALDWANI
HC से सरकार को दिए रोड चौड़ीकरण के मानक पेश करने के आदेश (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 3 hours ago

Updated : 3 hours ago

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक मार्ग का सौंदर्यीकरण करने के साथ-साथ सड़क का चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई जारी रखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 2 दिसबंर 2024 की तिथि नियत की है. खंडपीठ ने पूर्व में अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट ने सरकार व नगर निगम से यह बताने को कहा है कि रोड चौड़ीकरण के क्या मानक थे? उसका पालन हुआ या नहीं ?

मामले के अनुसार, हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों और व्यवसायियों द्वारा उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था.

प्रार्थनापत्र में आगे कहा है कि 20 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करें. लेकिन शिकायत करने पर उनका पक्ष सही तरीके से सुना नहीं गया. जबकि वे नगर निगम को 40-50 साल से किराया देते आए हैं. ये दुकानें नगर निगम ने स्वयं व्यवसाय करने के लिए उन्हें आवंटित की थी.

पूर्व में हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे सभी अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए. आए दिन यहां पर जाम लगा रहता है.

ये भी पढ़ेंः हल्द्वानी मंगल पड़ाव से रोडवेज बस रोड चौड़ीकरण मामले में HC में सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक मार्ग का सौंदर्यीकरण करने के साथ-साथ सड़क का चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई जारी रखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 2 दिसबंर 2024 की तिथि नियत की है. खंडपीठ ने पूर्व में अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट ने सरकार व नगर निगम से यह बताने को कहा है कि रोड चौड़ीकरण के क्या मानक थे? उसका पालन हुआ या नहीं ?

मामले के अनुसार, हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों और व्यवसायियों द्वारा उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था.

प्रार्थनापत्र में आगे कहा है कि 20 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करें. लेकिन शिकायत करने पर उनका पक्ष सही तरीके से सुना नहीं गया. जबकि वे नगर निगम को 40-50 साल से किराया देते आए हैं. ये दुकानें नगर निगम ने स्वयं व्यवसाय करने के लिए उन्हें आवंटित की थी.

पूर्व में हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे सभी अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए. आए दिन यहां पर जाम लगा रहता है.

ये भी पढ़ेंः हल्द्वानी मंगल पड़ाव से रोडवेज बस रोड चौड़ीकरण मामले में HC में सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ

Last Updated : 3 hours ago
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