मुजफ्फरनगर : धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बड़े भाई अयाजुद्दीन की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. अयाजुद्दीन पर डीएम कोर्ट के नाम से चकबंदी विभाग को एक फर्जी आदेश पत्र जारी करने का आरोप है. आरोपी को 20 मई को गिरफ्तार किया गया था.
डीएम कोर्ट के पेशकार राजकुमार ने ढाई माह पहले थाना बुढ़ाना में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में अयाजुद्दीन और उनके विरोधी पक्ष जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. बुढ़ाना के मोहल्ला काजीवाड़ा में नवाबुद्दीन सिद्दीकी रहते हैं. उनके बेटों में से अयाजुद्दीन बड़े हैं. छोटे बेटे नवाजुद्दीन फिल्म अभिनेता हैं. अयाजुद्दीन का जमीन का विवाद चल रहा है.
आरोप है कि अयाजुद्दीन ने 12 दिसंबर 2023 को प्रार्थना पत्र के साथ डीएम कोर्ट से 8 दिसंबर 2023 को जारी कथित आदेश पत्र की एक प्रति चकबंदी विभाग के कार्यालय को दी थी. उन्होंने जमीन से जुड़े मामले का निस्तारण खुद के पक्ष में करने का आग्रह किया था. इस बीच पता चला कि डीएम कोर्ट से ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया गया था. इसके बाद कथित आदेश पत्र की जांच कराई गई.
उप जिलाधिकारी बुढ़ाना ने 29 फरवरी 2024 को अपनी जांच रिपोर्ट पेश की. इसमें बताया गया कि डीएम कोर्ट का उक्त फर्जी आदेश अयाजुद्दीन और उसके विरोधी पक्ष जावेद इकबाल ने एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार कराया है. एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर ने जांच की उनकी जांच में भी आदेश फर्जी पाया गया.
इसके बाद डीएम के पेशकार की तहरीर पर अयाजुद्दीन और जावेद इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. अयाजउद्दीन इस समय जेल में हैं. आरोपी की ओर से जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था. एडीजे प्रथम कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी.