मुजफ्फरनगर : खुब्बापुर थप्पड़ कांड में आरोपी शिक्षिका तृप्ति की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही यूपी सरकार ने मामले में कार्रवाई शुरू कराई थी. पुलिस ने पीड़ित छात्र के परिजनों की ओर से आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
बता दें, 24 अगस्त 2023 को ग्राम थाना मंसूरपुर के गांव खुब्बापुर में संचालित किए जा रहे नेहा पब्लिक स्कूल का एक वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में स्कूल की शिक्षिका और संचालिका तृप्ति द्वारा एक छात्र को दूसरे समुदाय के छात्रों से गाल पर थप्पड़ लगवाते हुए पिटवाया जा रहा था. छात्र की गलती यह थी कि वो पहाड़ा नहीं सुना पाया था. फिर इसका वीडियो सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया था और इसमें मामला प्रकाश में आने पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने नेहा पब्लिक स्कूल की अध्यापिका तृप्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में कई संगीन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था. शिक्षिका की ओर से लगाई गई जमानत अर्जी विशेष पॉस्को अदालत की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने रद्द कर दी है.
इसमें सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है. बचाव पक्ष की ओर से स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया. शिक्षिका की ओर से कहा गया कि मामले को रंग देने की नियत से मुकदमा दर्ज कराया गया. घटना से आहत होने के बाद स्कूल भी बंद कर दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने सुनवाई की. बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया था कि मंसूरपुर पुलिस शिक्षिका की गिरफ्तारी कर उसकी छवि धूमिल करना चाहती है.