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कोर्ट ने 15 दोषियों को एक साथ आजीवन कारावस की सजा, 4 साल पहले युवक की कर दी थी हत्या - muzaffarnagar murder case verdict

यूपी के मुजफ्फरनगर की जिला कोर्ट ने एक साथ 15 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. करीब चार साल पहले सभी दोषियों ने चारपाई हटाने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या कर दी थी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 1, 2024, 7:15 PM IST

मुजफ्फरनगरः जनपद में युवक की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने 15 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

बता दें कि बुढाना कस्बा निवासी जाकिर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 12 अगस्त 2019 की रात करीब नौ बजे उसका चचेरा भाई वसीम और मोमनी बाइक से अपने घर लौट रहे थे. आरोप था कि इरशाद उर्फ गप्पा, गुलाम हसन, नफीस, फरमान और हसन आदि चारपाई डालकर बैठे थे. वसीम ने चारपाई हटाने को कहा तो लोगों ने उत्तेजित होकर गाली गलौज की. जब विरोध किया तो लाठी और डंडों से हमला बोल दिया था. इसके बाद उनके पक्ष में आए दर्जनों लोगोंं ने पथराव कर मारपीट की गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे. उपचार के दौरान रफीक की मौत हो गई थी. पुलिस ने कई लोगों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.

इस मामले की सुनवाई गुरुवार को एडीजे अशोक कुमार की अदालत में हुई. दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने इरशाद, नफीस, फरमान, इरफान, अहसान, शहजाद, यूनुस, अनीस, सगीर, इरफान पुत्र अनवर, परवेज, तहसीन निवासी भटवाड़ा रोड बुढाना और धौला निवासी नंदपुरा मेरठ और वकील एवं शकील निवासी आशियाना को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है.

मुजफ्फरनगरः जनपद में युवक की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने 15 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

बता दें कि बुढाना कस्बा निवासी जाकिर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 12 अगस्त 2019 की रात करीब नौ बजे उसका चचेरा भाई वसीम और मोमनी बाइक से अपने घर लौट रहे थे. आरोप था कि इरशाद उर्फ गप्पा, गुलाम हसन, नफीस, फरमान और हसन आदि चारपाई डालकर बैठे थे. वसीम ने चारपाई हटाने को कहा तो लोगों ने उत्तेजित होकर गाली गलौज की. जब विरोध किया तो लाठी और डंडों से हमला बोल दिया था. इसके बाद उनके पक्ष में आए दर्जनों लोगोंं ने पथराव कर मारपीट की गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे. उपचार के दौरान रफीक की मौत हो गई थी. पुलिस ने कई लोगों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.

इस मामले की सुनवाई गुरुवार को एडीजे अशोक कुमार की अदालत में हुई. दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने इरशाद, नफीस, फरमान, इरफान, अहसान, शहजाद, यूनुस, अनीस, सगीर, इरफान पुत्र अनवर, परवेज, तहसीन निवासी भटवाड़ा रोड बुढाना और धौला निवासी नंदपुरा मेरठ और वकील एवं शकील निवासी आशियाना को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है.

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