ETV Bharat / state

अलीगढ़ में हत्या के मामले में एक ही परिवार के 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया - Murder cases in Aligarh

यूपी के अलीगढ़ जिले में शनिवार को कोर्ट ने हत्या के एक मामले (Murder cases in Aligarh) में एक ही परिवार के 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, कोर्ट ने आरोपियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

जिला एवं सत्र न्यायालय अलीगढ़
जिला एवं सत्र न्यायालय अलीगढ़ (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2024, 8:00 PM IST

जानकारी देते एडीजीसी फौजदारी अमर सिंह तोमर (वीडियो क्रेडिट: ETV Bharat)

अलीगढ़: जिले में हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक ही परिवार के 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, आरोपियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर दंडित किया गया. घटना 7 मार्च 2023 की है. थाना इगलास के कारेका इलाके में दबंग ने शराब पीकर गांव के ही दो भाइयों की पिटाई कर दी थी. इस दौरान एक भाई की मौत हो गई. वहीं, घटना में चार लोग बुरी तरह घायल हुए थे.

जानकारी के मुताबिक, ओमप्रकाश के बेटे प्रवीण और प्रथम खेत का काम खत्म कर वापस घर लौट रहे थे. जब दोनों भाई पोखर के पास पहुंचे तो गांव का ही अन्नू शराब के नशे में प्रवीण और प्रथम से गाली गलौज करने लगा. हालांकि, दोनों भाइयों ने अन्नू को गाली देने से मना किया. वहीं, आरोप था कि अन्नू की आवाज सुनकर उसके परिवार के ही कन्हैया, अर्जुन, गोधन लाल, सुरेश, गौरी, करण, मुकेश, सत्यवीर, सुभाष, राजू समेत लोगों ने लाठी-डंडे, ईंट-सरिया से प्रवीण और प्रथम को जान से मारने की नीयत से पीटना शुरू कर दिया.

हालांकि शोर की आवाज सुनकर ओमप्रकाश अपने परिजनों के साथ मौके पर दोनों युवकों को बचाने पहुंचा. आरोप था कि ओम प्रकाश और उनके परिजनों के साथ भी दबंगों ने हमला कर मारपीट की. घटना में चार लोगों को गंभीर चोटें आई थीं. वहीं, पिटाई से प्रथम की हालत नाजुक हो गई थी. प्रथम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास में भर्ती कराया गया था. जहां उसकी मौत हो गई थी. वहीं, इस घटना को लेकर थाना इगलास पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.


एडीजीसी फौजदारी अमर सिंह तोमर ने बताया कि घटना को लेकर कोर्ट ने सुनवाई की और बहुत कम समय में निर्णय दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. साथ ही 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है. उन्होंने बताया कि गांव के ही दबंग अन्नू ने शराब पीकर और उसके परिजनों ने ओमप्रकाश के लड़के प्रथम और प्रवीण की पिटाई कर दी थी.

इसमें प्रथम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. 2023 में ही इस मामले में चार्जशीट आ गई थी. वहीं, उच्च न्यायालय से डे टू डे सुनवाई हो रही थी और बहुत कम समय में कोर्ट ने निर्णय दिया है. सभी महत्वपूर्ण गवाह की कोर्ट में गवाही करवाई गई. न्यायालय द्वारा शीघ्रता से सुनवाई करते हुए 12 लोगों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, साथ में जुर्माने से भी किया दंडित

यह भी पढ़ें : मथुरा में महिला की मर्डर के सात आरोपियों को आजीवन कारावास, पुरानी रंजिश में 2008 में गोली मारकर की गई हत्या

जानकारी देते एडीजीसी फौजदारी अमर सिंह तोमर (वीडियो क्रेडिट: ETV Bharat)

अलीगढ़: जिले में हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक ही परिवार के 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, आरोपियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर दंडित किया गया. घटना 7 मार्च 2023 की है. थाना इगलास के कारेका इलाके में दबंग ने शराब पीकर गांव के ही दो भाइयों की पिटाई कर दी थी. इस दौरान एक भाई की मौत हो गई. वहीं, घटना में चार लोग बुरी तरह घायल हुए थे.

जानकारी के मुताबिक, ओमप्रकाश के बेटे प्रवीण और प्रथम खेत का काम खत्म कर वापस घर लौट रहे थे. जब दोनों भाई पोखर के पास पहुंचे तो गांव का ही अन्नू शराब के नशे में प्रवीण और प्रथम से गाली गलौज करने लगा. हालांकि, दोनों भाइयों ने अन्नू को गाली देने से मना किया. वहीं, आरोप था कि अन्नू की आवाज सुनकर उसके परिवार के ही कन्हैया, अर्जुन, गोधन लाल, सुरेश, गौरी, करण, मुकेश, सत्यवीर, सुभाष, राजू समेत लोगों ने लाठी-डंडे, ईंट-सरिया से प्रवीण और प्रथम को जान से मारने की नीयत से पीटना शुरू कर दिया.

हालांकि शोर की आवाज सुनकर ओमप्रकाश अपने परिजनों के साथ मौके पर दोनों युवकों को बचाने पहुंचा. आरोप था कि ओम प्रकाश और उनके परिजनों के साथ भी दबंगों ने हमला कर मारपीट की. घटना में चार लोगों को गंभीर चोटें आई थीं. वहीं, पिटाई से प्रथम की हालत नाजुक हो गई थी. प्रथम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास में भर्ती कराया गया था. जहां उसकी मौत हो गई थी. वहीं, इस घटना को लेकर थाना इगलास पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.


एडीजीसी फौजदारी अमर सिंह तोमर ने बताया कि घटना को लेकर कोर्ट ने सुनवाई की और बहुत कम समय में निर्णय दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. साथ ही 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है. उन्होंने बताया कि गांव के ही दबंग अन्नू ने शराब पीकर और उसके परिजनों ने ओमप्रकाश के लड़के प्रथम और प्रवीण की पिटाई कर दी थी.

इसमें प्रथम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. 2023 में ही इस मामले में चार्जशीट आ गई थी. वहीं, उच्च न्यायालय से डे टू डे सुनवाई हो रही थी और बहुत कम समय में कोर्ट ने निर्णय दिया है. सभी महत्वपूर्ण गवाह की कोर्ट में गवाही करवाई गई. न्यायालय द्वारा शीघ्रता से सुनवाई करते हुए 12 लोगों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, साथ में जुर्माने से भी किया दंडित

यह भी पढ़ें : मथुरा में महिला की मर्डर के सात आरोपियों को आजीवन कारावास, पुरानी रंजिश में 2008 में गोली मारकर की गई हत्या

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.