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गरीब परिवार की बेटियों के लिए वरदान है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, जानें कौन सा वर्ग उठा सकता है लाभ, ऐसे करें आवेदन - mukhyamantree vivaah shagun yojana

mukhyamantree vivaah shagun yojana: हरियाणा में गरीब व मध्यम वर्ग के परिवार को लिए सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है. जिसका नाम है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना. लेकिन अधिकतर लोगों को इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. जिसके चलते लोग इस योजना का कम लाभ उठा पा रहे हैं. इसलिए ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में विस्तार से विवाह शगुन योजना के बारे में बताया गया है कि कैसे आवेदन करना है और किन वर्गों को इस योजना का लाभ मिल सकता है.

mukhyamantree vivaah shagun yojana
mukhyamantree vivaah shagun yojana (ईटीवी भारत करनाल)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jun 17, 2024, 1:08 PM IST

करनाल: हरियाणा वासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है. जिसके चलते सरकार समय-समय पर लोगों को जागरूकता भी करती है. हरियाणा सरकार की इन योजनाओं में से एक योजना मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है. जिसके तहत गरीब परिवार और जो बेसहारा परिवार है, उनके परिवार की बेटियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71000 तक की शगुन राशि दी जाती है. प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के अभाव में बहुत से लोग ऐसी कई योजनाओं से वंचित रह जाते हैं. क्योंकि उनको योजना का लाभ लेने के नियम बारे पता नहीं होता. जिसके चलते ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कैसे आपको आवेदन करना है और कैसे स्कीम का फायदा उठाना है.

क्या है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: हरियाणा में गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है. जिसमें इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को 31 हजार से लेकर 71 हजार तक शगुन राशि दी जाती है. अगर कोई परिवार इसका लाभ लेना चाहता है तो उसकी शादी के 6 महीने के अंदर ही अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर करना होगा. तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है, इस योजना में सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह विवाह पर जो आर्थिक रूप से खर्च का बोझ होता है, परिवार का उस खर्च का बोझ कम किया जाए.

कौन सा वर्ग ले सकता है योजना का लाभ: जिला उपयुक्त उत्तम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उस परिवार को दिया जाता है जो अनुचित या विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में शामिल होता है. इस वर्ग के लोगों को सरकार के द्वारा इस योजना के तहत 71 हजार रुपए शगुन राशि के तौर पर दिए जाते हैं. कोई बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, विधवा महिलाएं या फिर परिवार की सालाना आय 180000 पैसे कम है. उसके परिवार की बेटी की शादी पर इस योजना के तहत 51000 शगुन राशि के तौर पर अनुदान दिया जाता है.

इन वर्गों को मिलेगा फायदा: सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल है, उनको इस योजना के तहत 31000 पर अनुदान दिया जाता है. अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में शामिल नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 180000 पैसे कम है, तो उनको भी इस योजना के तहत 31000 रुपए शगुन के तौर पर अनुदान दिया जाता है. शादी करने वाला विवाहित युगल यदि 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, तो उन्हें 51000 शगुन के तौर पर इस योजना के तहत अनुदान दिया जाता है. शादी होने वाले पति-पत्नी में से अगर कोई भी एक 40% तैयार इससे अधिक दिव्यांग है, तो उसको इस श्रेणी में शामिल किया गया है और उनको शादी के शगुन के रूप में 31000 पर अनुदान दिया जाता है.

ऐसे करें आवेदन: जिला उपयुक्त उत्तम कुमार ने बताया कि जो भी इन कैटिगरी में आते हैं और वह इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वह शादी के 6 महीने के अंदर विवाहित जोड़े की शादी का ई दिशा पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करें. लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 6 महीने के अंतर्गत ही उसकी इस पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. हरियाणा सरकार के द्वारा shaadi.edisha.gov.in वेबसाइट बनाई गई है. जहां पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. इ दिशा में या सीएससी सेंटर में जाकर पंजीकरण कर सकते हैं और पंजीकरण के साथ उनकी कुछ जानकारी ली जाती है. जिसमें उनसे कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं. उनको पंजीकृत करने के बाद कुछ समय के अंदर उनकी हरियाणा सरकार विवाह शगुन योजना के अनुदान राशि उनके खाते में डाल दी जाती है.

ये भी पढ़ें: करनाल में जल्द बनेगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट, मंत्री कमल गुप्ता ने बताया कब से शुरू होगा काम - Domestic Airport in Karnal

ये भी पढ़ें: पिंजौर में 15 जुलाई से शुरू होगी सेब मंडी, सात नई अटल किसान मजदूर कैंटीन खुलेंगी, कैंटीन संख्या बढ़कर 47 हुई - New Apple Market in Pinjore

करनाल: हरियाणा वासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है. जिसके चलते सरकार समय-समय पर लोगों को जागरूकता भी करती है. हरियाणा सरकार की इन योजनाओं में से एक योजना मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है. जिसके तहत गरीब परिवार और जो बेसहारा परिवार है, उनके परिवार की बेटियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71000 तक की शगुन राशि दी जाती है. प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के अभाव में बहुत से लोग ऐसी कई योजनाओं से वंचित रह जाते हैं. क्योंकि उनको योजना का लाभ लेने के नियम बारे पता नहीं होता. जिसके चलते ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कैसे आपको आवेदन करना है और कैसे स्कीम का फायदा उठाना है.

क्या है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: हरियाणा में गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है. जिसमें इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को 31 हजार से लेकर 71 हजार तक शगुन राशि दी जाती है. अगर कोई परिवार इसका लाभ लेना चाहता है तो उसकी शादी के 6 महीने के अंदर ही अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर करना होगा. तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है, इस योजना में सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह विवाह पर जो आर्थिक रूप से खर्च का बोझ होता है, परिवार का उस खर्च का बोझ कम किया जाए.

कौन सा वर्ग ले सकता है योजना का लाभ: जिला उपयुक्त उत्तम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उस परिवार को दिया जाता है जो अनुचित या विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में शामिल होता है. इस वर्ग के लोगों को सरकार के द्वारा इस योजना के तहत 71 हजार रुपए शगुन राशि के तौर पर दिए जाते हैं. कोई बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, विधवा महिलाएं या फिर परिवार की सालाना आय 180000 पैसे कम है. उसके परिवार की बेटी की शादी पर इस योजना के तहत 51000 शगुन राशि के तौर पर अनुदान दिया जाता है.

इन वर्गों को मिलेगा फायदा: सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल है, उनको इस योजना के तहत 31000 पर अनुदान दिया जाता है. अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में शामिल नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 180000 पैसे कम है, तो उनको भी इस योजना के तहत 31000 रुपए शगुन के तौर पर अनुदान दिया जाता है. शादी करने वाला विवाहित युगल यदि 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, तो उन्हें 51000 शगुन के तौर पर इस योजना के तहत अनुदान दिया जाता है. शादी होने वाले पति-पत्नी में से अगर कोई भी एक 40% तैयार इससे अधिक दिव्यांग है, तो उसको इस श्रेणी में शामिल किया गया है और उनको शादी के शगुन के रूप में 31000 पर अनुदान दिया जाता है.

ऐसे करें आवेदन: जिला उपयुक्त उत्तम कुमार ने बताया कि जो भी इन कैटिगरी में आते हैं और वह इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वह शादी के 6 महीने के अंदर विवाहित जोड़े की शादी का ई दिशा पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करें. लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 6 महीने के अंतर्गत ही उसकी इस पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. हरियाणा सरकार के द्वारा shaadi.edisha.gov.in वेबसाइट बनाई गई है. जहां पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. इ दिशा में या सीएससी सेंटर में जाकर पंजीकरण कर सकते हैं और पंजीकरण के साथ उनकी कुछ जानकारी ली जाती है. जिसमें उनसे कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं. उनको पंजीकृत करने के बाद कुछ समय के अंदर उनकी हरियाणा सरकार विवाह शगुन योजना के अनुदान राशि उनके खाते में डाल दी जाती है.

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