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ई-चालान का पेमेंट नहीं किया तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा कैंसिल, ट्रैफिक के नए नियम - MP E CHALLAN RULES

ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए बुरी खबर है. ई-चालान का भुगतान नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त हो सकते हैं.

MP E CHALLAN RULES
मध्य प्रदेश में ट्रैफिक के नए नियम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 29, 2025, 12:12 PM IST

इंदौर: ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाएं. अगर ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो सकता है. जी हां मध्य प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस ई-चालान के भुगतान को लेकर अब काफी सख्त रुख अपना रही है. ई-चालान को जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों के अब लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिये ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ फाइन की कार्रवाई की जा रही है.

क्या होता है ई-चालान
अगर आप नहीं जानते ई-चालान क्या होता है तो जान लीजिए. दरअसल ई-चालान जिसे इलेक्ट्रॉनिक चालान कहते हैं. यह एक डिजिटल प्रणाली है. जिसके तहत पुलिस कैमरे से फोटो खींचकर चालान काटती है. जब कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है, जैसे ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग, रेड सिग्नल क्रॉस करना और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करना आदि. तब सिग्नल पर लगे हाईटेक कैमरे द्वारा पुलिस ई-चालान काटती है. मध्य प्रदेश में नियमों के मुताबिक, 15 दिन के अंदर चालान भरना होता है.

INDORE TRAFFIC POLICE PLAN
इंदौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई (ETV Bharat)

यह हैं मध्य प्रदेश में ई-चालान से जुड़े नियम

  • ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ई-चालान काटती है. अलग-अलग मामलों में फाइन की राशि अलग-अलग निर्धारित है.
  • अगर आप शराब के नशे में कार चलाते हुए पकड़े गए तो पुलिस 15,000 तक का चालान काट सकती है.
  • वहीं शराब के नशे में टू व्हीलर चलाते पकड़े गए तो जुर्माने की 7500 तक हो सकती है.
  • ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने और हेलमेट न पहनने पर पर 500 रुपये का फाइन लगता है.
  • ई-चालान कटने के बाद, इसे भरने के लिए 15 दिन का समय होता है.
  • अगर आपने 15 दिन के अंदर फाइन नहीं भरा तो पुलिस गाड़ी जब्त कर सकती है.
  • इसके अलावा लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है. फाइन की राशी डबल हो सकती है.

इंदौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई
इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले लोगों को जहां गुलाब के फूल हेलमेट सहित तमाम तरह के पुरस्कार देकर सम्मानित कर रही है. वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है. इसी कड़ी में पिछले दिनों पुलिस के द्वारा ई चालान बड़ी तादाद में बनाए गए. साथ ही कुछ लोगों ने जब ई चालान का भुगतान नहीं किया तो उन्हें फोन लगाकर ई-चालान के भुगतान को लेकर बात कही.

ई-चालान भुगतान की नई योजना
साथ ही यह भी निर्देश दिए कि यदि आने वाले दिनों में ई-चालान का भुगतान नहीं किया तो आपके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा. इंदौर की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जिस तरह से ई-चालान के भुगतान को लेकर योजना बनाई उसके बाद तकरीबन 850 वाहन चालकों ने अपने लंबित वाहन चालकों का भुगतान कर दिया है. बता दें कि, जिन वाहन चालकों ने अपने ई-चालान का भुगतान किया है उनका दो बार चालान बन गया था. लेकिन उसके बाद भी वह भुगतान नहीं कर रहे थे. इसी के चलते अब इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने ई-चालान भुगतान को लेकर यह योजना बनाई है.

लाइसेंस निरस्त को लेकर आईटीओ को पत्र
पुलिस के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को चिन्हित कर आने वाले दिनों में लाइसेंस निरस्त करने को लेकर भी आईटीओ को पत्र लिखा जाएगा. ट्रैफिक डीसीपी अरविंद तिवारी का कहना है कि, ''ई-चालान के प्रति अवेयरनेस को लेकर ही इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है. आने वाले दिनों में ई चालान के प्रति लोग जागरुक रहें और उसका भुगतान समय पर करें इसको लेकर और भी कई आदेश निकल जाएंगे.''

इंदौर: ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाएं. अगर ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो सकता है. जी हां मध्य प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस ई-चालान के भुगतान को लेकर अब काफी सख्त रुख अपना रही है. ई-चालान को जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों के अब लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिये ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ फाइन की कार्रवाई की जा रही है.

क्या होता है ई-चालान
अगर आप नहीं जानते ई-चालान क्या होता है तो जान लीजिए. दरअसल ई-चालान जिसे इलेक्ट्रॉनिक चालान कहते हैं. यह एक डिजिटल प्रणाली है. जिसके तहत पुलिस कैमरे से फोटो खींचकर चालान काटती है. जब कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है, जैसे ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग, रेड सिग्नल क्रॉस करना और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करना आदि. तब सिग्नल पर लगे हाईटेक कैमरे द्वारा पुलिस ई-चालान काटती है. मध्य प्रदेश में नियमों के मुताबिक, 15 दिन के अंदर चालान भरना होता है.

INDORE TRAFFIC POLICE PLAN
इंदौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई (ETV Bharat)

यह हैं मध्य प्रदेश में ई-चालान से जुड़े नियम

  • ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ई-चालान काटती है. अलग-अलग मामलों में फाइन की राशि अलग-अलग निर्धारित है.
  • अगर आप शराब के नशे में कार चलाते हुए पकड़े गए तो पुलिस 15,000 तक का चालान काट सकती है.
  • वहीं शराब के नशे में टू व्हीलर चलाते पकड़े गए तो जुर्माने की 7500 तक हो सकती है.
  • ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने और हेलमेट न पहनने पर पर 500 रुपये का फाइन लगता है.
  • ई-चालान कटने के बाद, इसे भरने के लिए 15 दिन का समय होता है.
  • अगर आपने 15 दिन के अंदर फाइन नहीं भरा तो पुलिस गाड़ी जब्त कर सकती है.
  • इसके अलावा लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है. फाइन की राशी डबल हो सकती है.

इंदौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई
इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले लोगों को जहां गुलाब के फूल हेलमेट सहित तमाम तरह के पुरस्कार देकर सम्मानित कर रही है. वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है. इसी कड़ी में पिछले दिनों पुलिस के द्वारा ई चालान बड़ी तादाद में बनाए गए. साथ ही कुछ लोगों ने जब ई चालान का भुगतान नहीं किया तो उन्हें फोन लगाकर ई-चालान के भुगतान को लेकर बात कही.

ई-चालान भुगतान की नई योजना
साथ ही यह भी निर्देश दिए कि यदि आने वाले दिनों में ई-चालान का भुगतान नहीं किया तो आपके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा. इंदौर की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जिस तरह से ई-चालान के भुगतान को लेकर योजना बनाई उसके बाद तकरीबन 850 वाहन चालकों ने अपने लंबित वाहन चालकों का भुगतान कर दिया है. बता दें कि, जिन वाहन चालकों ने अपने ई-चालान का भुगतान किया है उनका दो बार चालान बन गया था. लेकिन उसके बाद भी वह भुगतान नहीं कर रहे थे. इसी के चलते अब इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने ई-चालान भुगतान को लेकर यह योजना बनाई है.

लाइसेंस निरस्त को लेकर आईटीओ को पत्र
पुलिस के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को चिन्हित कर आने वाले दिनों में लाइसेंस निरस्त करने को लेकर भी आईटीओ को पत्र लिखा जाएगा. ट्रैफिक डीसीपी अरविंद तिवारी का कहना है कि, ''ई-चालान के प्रति अवेयरनेस को लेकर ही इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है. आने वाले दिनों में ई चालान के प्रति लोग जागरुक रहें और उसका भुगतान समय पर करें इसको लेकर और भी कई आदेश निकल जाएंगे.''

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