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Delhi: नोएडा में कछुआ सप्लाई करने के मामले में मां-बेटी गिरफ्तार, 14 कछुए बरामद

नोएडा पुलिस ने कछुआ सप्लाई करने के मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 14 जिंदा कछुआ बरामद हुए हैं.

नोएडा में कछुआ सप्लाई मामला
नोएडा में कछुआ सप्लाई मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 24, 2024, 6:35 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में पुलिस ने कछुआ सप्लाई करने के मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. दोनों महिलाएं रिश्ते में मां-बेटी लगती हैं. थाना फेस 1 पुलिस ने मुखबिर और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से दोनों को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से पुलिस ने 14 जीवित कछुए बरामद किए हैं. दोनों आरोपी महिलाएं कछुओं को लेकर मथुरा से नोएडा आई थी. बरामद सभी कछुए वन विभाग को सौंप दिए गए हैं.

नोएडा के डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया कि पुलिस व वन विभाग के अधिकारी के संयुक्त प्रयास से कछुओं सप्लाई करने वाली 2 महिलाओं को जेजे कॉलोनी, सेक्टर-10 से गिरफ्तार किया है. इस संबंध में थाना फेस 1 पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

डीसीपी ने बताया कि बरामद कछुए भारतीय फ्लैपशेल प्रजाति के है, जिनका वैज्ञानिक नाम लिसेमिस पंक्टाटा है. यह प्रजाति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अनुसूची प्रथम में संरक्षित प्रजाति एवं अनुसूची दो में शासकीय सम्पत्ति के रूप में चिह्नित है. जिसका भारत में खरीदना- बेचना, परिवहन करना अथवा शिकार करना पूर्णतः वर्जित है.

नोएडा में कछुआ सप्लाई करने के मामले में मां-बेटी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में दोनों महिलाओं ने बताया कि दिवाली पर कुछ लोग कछुए को खरीदना शुभ मानते हैं. इसलिए कछुए को ऊंचे दामों पर बेच कर ये लोग लाभ कमाते हैं. ये इन जीवित कछुए को मीट के लिए भी बेचते हैं. इन्हें जैसा ग्राहक मिलता है, ये उसी तरह कछुए को बेच देते हैं. ये दोनों महिलाए मां-बेटी हैं, इनके पतियों का स्वर्गवास हो चुका है. वहीं, वन विभाग के उपनिरीक्षक ने बताया कि बरामद कछुओं का वैटनरी ट्रीटमेन्ट कराने के बाद प्राकृतिक गंगनहर में छोड़ा जाएगा.

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नोएडा के डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया कि पुलिस व वन विभाग के अधिकारी के संयुक्त प्रयास से कछुओं सप्लाई करने वाली 2 महिलाओं को जेजे कॉलोनी, सेक्टर-10 से गिरफ्तार किया है. इस संबंध में थाना फेस 1 पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

डीसीपी ने बताया कि बरामद कछुए भारतीय फ्लैपशेल प्रजाति के है, जिनका वैज्ञानिक नाम लिसेमिस पंक्टाटा है. यह प्रजाति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अनुसूची प्रथम में संरक्षित प्रजाति एवं अनुसूची दो में शासकीय सम्पत्ति के रूप में चिह्नित है. जिसका भारत में खरीदना- बेचना, परिवहन करना अथवा शिकार करना पूर्णतः वर्जित है.

नोएडा में कछुआ सप्लाई करने के मामले में मां-बेटी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में दोनों महिलाओं ने बताया कि दिवाली पर कुछ लोग कछुए को खरीदना शुभ मानते हैं. इसलिए कछुए को ऊंचे दामों पर बेच कर ये लोग लाभ कमाते हैं. ये इन जीवित कछुए को मीट के लिए भी बेचते हैं. इन्हें जैसा ग्राहक मिलता है, ये उसी तरह कछुए को बेच देते हैं. ये दोनों महिलाए मां-बेटी हैं, इनके पतियों का स्वर्गवास हो चुका है. वहीं, वन विभाग के उपनिरीक्षक ने बताया कि बरामद कछुओं का वैटनरी ट्रीटमेन्ट कराने के बाद प्राकृतिक गंगनहर में छोड़ा जाएगा.

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