भोपाल: मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को राज्य सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है. प्रदेश में निकलने वाली शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50 फीसदी का रिजर्वेशन दिया जाएगा. राज्य सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. गौरतलब है कि अतिथि शिक्षक पिछले लंबे समय से नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं.
अतिथि शिक्षकों के लिए नियमों में किया बदलाव
राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 में संशोधन किया है. इसमें प्रावधान किया गया है कि सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के जितने भी खाली पद होंगे, उनमें से 50 फीसदी पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे. हालांकि इसका लाभ उन अतिथि शिक्षकों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम तीन शैक्षणिक सत्रों और कम से कम 200 दिवस की सेवा पूरी की हो. यदि रिजर्व किए गए पद अतिथि शिक्षकों से नहीं भरे जा सके, तब खाली पदों को पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा.
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इस नियम का करना होगा पालन
इसमें प्रावधान किया गया है कि कम से कम तीन शैक्षणिक सत्र तभी पूरे माने जाएंगे, जब अतिथि शिक्षक ने प्रत्येक सत्र में कम से कम 30 दिन पढ़ाया हो. इसके अलावा तीन सत्रों का कुल टीचिंग एक्सपीरिएंस कम से कम 200 दिन होगा.
महिलाओं को भी मिलेगा आरक्षण
इसमें प्रावधान किया गया है कि महिला अभ्यर्थियों को भी खाली पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50 फीसदी पदों पर रिजर्वेशन मिलेगा. हालांकि 6 फीसदी पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किए जाएंगे. प्रदेश में शिक्षकों के करीबन 80 हजार पद खाली हैं. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में करीबन 72 हजार अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं. उधर राज्य कर्मचारी चयन मंडल ने 10 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है. वहीं प्राथमिक शिक्षकों की भी भर्ती होना है.