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चंदौली में नाबालिग लड़की से रेप का मामला, दोषी को 20 साल कारावास की सजा - Minor girl raped in Chandauli

शनिवार को चंदौली में नाबालिग लड़की से रेप (Minor girl raped in Chandauli) के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. ये मामला 2018 से कोर्ट में चल रहा था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 17, 2024, 6:19 PM IST

चंदौली: चंदौली में पॉक्सो की विशेष अदालत ने वर्ष 2028 में नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप के मामले में शनिवार को फैसला सुनाया. अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा (Culprit sentenced to 20-years imprisonment) सुनायी.

स्पेशल जज पॉक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने शनिवार को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ रेप करने के मामले में रवि राय निवासी ग्राम पिपरी कुटिया थाना धीना को दोषी करार दिया. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने उसको 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी के खिलाफ 22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने भी दलीलें पेश कीं.

अभियोजन पक्ष के अनुसार धीना थानाक्षेत्र में में एक शख्स ने एफआईआर दर्ज करायी थी. उसकी बेटी नौंवी क्लास में पढ़ती थी. उसकी उम्र तब केवल 15 साल थी. वह अपने ननिहाल दिघवट थाना चंदौली में गई थी. 23 फरवरी 2018 को सुबह नौ बजे रवि राय और अरविंद राय ने फोन कर उसकी नाबालिग बेटी को बुलाया. उससे कहा कि उसकी मां की तबीयत खराब है. दोनों ने बहाने से उसे सैयदराजा स्टेशन पर बुलाया.

रवि राय ने उसकी बेटी को शादी का झांसा दिया और अपने साथ बहला-फुसलाकर मुगलसराय लेकर चला गया. वहां से दोनों मुंबई चले गए थे. मुंबई में लड़की को एक मकान में दो महीने तक रखा. उसकी बेटी के साथ रवि राय ने रेप किया. जब नाबालिग लड़की मना करती तो वह जान से मारने की धमकी देता था. कोर्ट ने शनिवार को अपहरण और रेप के इस मामले में रवि राय निवासी पिपरी कुटिया थाना चंदौली को दोषी करार दिया. उसे 20 वर्ष कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें- एसडीएम की गाड़ी ने बाइक सवार युवक को रौंदा, सभी जीप छोड़कर भागे

चंदौली: चंदौली में पॉक्सो की विशेष अदालत ने वर्ष 2028 में नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप के मामले में शनिवार को फैसला सुनाया. अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा (Culprit sentenced to 20-years imprisonment) सुनायी.

स्पेशल जज पॉक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने शनिवार को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ रेप करने के मामले में रवि राय निवासी ग्राम पिपरी कुटिया थाना धीना को दोषी करार दिया. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने उसको 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी के खिलाफ 22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने भी दलीलें पेश कीं.

अभियोजन पक्ष के अनुसार धीना थानाक्षेत्र में में एक शख्स ने एफआईआर दर्ज करायी थी. उसकी बेटी नौंवी क्लास में पढ़ती थी. उसकी उम्र तब केवल 15 साल थी. वह अपने ननिहाल दिघवट थाना चंदौली में गई थी. 23 फरवरी 2018 को सुबह नौ बजे रवि राय और अरविंद राय ने फोन कर उसकी नाबालिग बेटी को बुलाया. उससे कहा कि उसकी मां की तबीयत खराब है. दोनों ने बहाने से उसे सैयदराजा स्टेशन पर बुलाया.

रवि राय ने उसकी बेटी को शादी का झांसा दिया और अपने साथ बहला-फुसलाकर मुगलसराय लेकर चला गया. वहां से दोनों मुंबई चले गए थे. मुंबई में लड़की को एक मकान में दो महीने तक रखा. उसकी बेटी के साथ रवि राय ने रेप किया. जब नाबालिग लड़की मना करती तो वह जान से मारने की धमकी देता था. कोर्ट ने शनिवार को अपहरण और रेप के इस मामले में रवि राय निवासी पिपरी कुटिया थाना चंदौली को दोषी करार दिया. उसे 20 वर्ष कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

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