टोंक. खनिज विभाग ने निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की मां आशा लता बैरवा की फर्म के नाम से संचालित खदान में तीन खड्डों से 1 करोड़ 90 लाख 11 हजार 438 मीट्रिक टन क्वार्ट्ज का अवैध उत्खनन पाया है. यह फर्म 1994 से 50 साल की लीज पर संचालित है. 4 महीनों से जारी प्रक्रिया के बाद खनिज विभाग के सहायक खनिज अभियंता सोहन लाल सुथार ने 25 करोड़ 66 लाख 74 हजार रुपए का नोटिस जारी किया है. साथ ही 1 महीने में उक्त जुर्माना राशि जमा कराकर चालान की कॉपी कार्यालय में पेश करने को कहा गया है.
कुछ माह पहले पूर्व विधायक की माता आशा लता बैरवा के नाम से संचालित खान से क्वार्ट्ज फेल्सपार के अवैध परिवहन के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई के बाद अब एक बार फिर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. खनिज विभाग ने पूर्व विधायक की माता के नाम दर्ज निवाई उपखंड के बहड़ गांव स्थित क्वार्ट्ज फेल्सपार पत्थर के खनन पट्टे पर किए जा रहे खनन को सीमा से बाहर बताया है. साथ ही 25 करोड़ 66 लाख 74 हजार का जुर्माना ठोकते हुए 1 माह में यह राशि जमा कराए जाने के दस्तावेज (चालान) की कॉपी कार्यालय में जमा कराने के आदेश दिए हैं.
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तीन पिट से माना गया अवैध खनन : खनिज विभाग के सहायक खनिज अभियंता सोहन लाल सुथार के अनुसार पूर्व विधायक की माता आशा लता बैरवा की ओर से संचालित फर्म के नाम वर्ष 1994 में बहड़ गांव की पहाड़ी पर 50 वर्ष के लिए क्वार्ट्ज फेल्सपार पत्थर के खनन के लिए पट्टा जारी किया था. जांच के दौरान पाया गया कि यहां पट्टे के लिए जारी किए गए सीमा क्षेत्र के बाहर जाकर तीन पिटों से 1 करोड़ 90 लाख 11 हजार 438 मीट्रिक टन क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन पाया था, जिस पर अब यह पेनल्टी की कार्रवाई की गई है.
पहले जारी हुए नोटिसों पर दिया था जवाब : खनिज विभाग ने जांच के बाद आशा लता बैरवा को जनवरी और फरवरी माह में दो अलग-अलग बार नोटिस जारी करते हुए उनसे अवैध खनन पर जवाब मांगा था. बैरवा की ओर से दोनों बार जवाब पेश करके हुए कहा कि अवैध खनन उनकी फर्म की ओर से नहीं बल्कि अन्य लोगों की ओर से किया गया है. इसके बाद अप्रैल माह में दो बार मौके पर अवैध खनन का नाप तोल करते हुए यह पेनल्टी लगाते हुए एक माह की अवधि में पेनल्टी राशि जमा कराने का आदेश दिया है.
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राजनीतिक विद्वेष निकाल रही भाजपा : निवाई के पूर्व विधायक और आशा लता बैरवा के पुत्र प्रशांत बैरवा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष के चलते किया गया है. उनकी माता की फर्म की ओर से निर्धारित पट्टा भूमि से बाहर जाकर जरा सा भी खनन नहीं किया गया है. खनिज विभाग की ओर से लगाई गई पेनल्टी के विरुद्ध वे अब न्यायालय की शरण लेंगे.