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राजस्थान के इस शहर में 10 दिनों तक मांस-मछली की बिक्री पर रोक, जानें क्या है मामला - Meat Shops Closed During Navratri - MEAT SHOPS CLOSED DURING NAVRATRI

नवरात्र के दौरान दौसा के महवा और मंडावर में सभी मांस-मछली की दुकानें बंद रहेंगी. नगरपालिका द्वारा एक आदेश जारी किया गया है. जिसमें साफ कहा गया है कि क्षेत्र में सभी पशुवध गृह, मांस, मछली और बूचड़खाने की दुकानें नवरात्रि के दौरान पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा.

नवरात्र के दौरान बंद रहेंगी मीट-मछली की  दुकानें
नवरात्र के दौरान बंद रहेंगी मीट-मछली की दुकानें (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 3, 2024, 8:29 AM IST

दौसा. देशभर में गुरुवार से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है. इसके उपलक्ष्य में माता के भक्त नौ दिनों तक उपवास रखकर घर में सुख-शांति और वैभव की कामना करेंगे. लेकिन कई जगह बूचड़खाने और मांस मीट की दुकानों के संचालन के चलते नवरात्रि माता के भक्तों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके चलते दौसा जिले के महवा और मंडावर नगर पालिका की ओर से पशुवध गृह और क्षेत्र में संचालित सभी बूचड़खाने, मांस, मछली बेचने वाले संचालकों को गुरुवार को नोटिस जारी कर नवरात्रि के पर्व पर नौ दिनों तक मांस, मछली बेचने पर पूर्णत पाबंदी लगाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिल सके. बता दें कि गुरुवार से नवरात्रों की शुरुआत के चलते दौसा जिले की महवा के मंडावर नगर पालिका की ओर से ये फैसला लिया गया है. जिसकी अब लोग सराहना कर रहे है.

इसे भी पढ़ें: इस बार 10 दिन तक मनाया जाएगा नवरात्र का पर्व, जानिए घटस्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और पूरी विधि - Shardiya Navratri 2024

मांस, मछली बेचने पर होगा मामला दर्ज : जिले की महवा और मंडावर नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी ने नोटिस जारी कर कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले सभी मांस, मछली विक्रेता और बूचड़खाना संचालक 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक अपनी दुकानें पूर्णत बंद रखें. साथ ही नगर पालिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि, अगर किसी भी संचालक के द्वारा नगर पालिका के आदेशों की अवहेलना की तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 232, 233 के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया जाएगा. वहीं नवरात्रि के अवसर पर मांस, मछली और बूचड़खाने बंद करने के नगर पालिका द्वारा निकाले गए आदेश के क्षेत्र के लोगों में चर्चा बनी रही, साथ ही लोगों ने सराहा भी है.

दौसा. देशभर में गुरुवार से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है. इसके उपलक्ष्य में माता के भक्त नौ दिनों तक उपवास रखकर घर में सुख-शांति और वैभव की कामना करेंगे. लेकिन कई जगह बूचड़खाने और मांस मीट की दुकानों के संचालन के चलते नवरात्रि माता के भक्तों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके चलते दौसा जिले के महवा और मंडावर नगर पालिका की ओर से पशुवध गृह और क्षेत्र में संचालित सभी बूचड़खाने, मांस, मछली बेचने वाले संचालकों को गुरुवार को नोटिस जारी कर नवरात्रि के पर्व पर नौ दिनों तक मांस, मछली बेचने पर पूर्णत पाबंदी लगाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिल सके. बता दें कि गुरुवार से नवरात्रों की शुरुआत के चलते दौसा जिले की महवा के मंडावर नगर पालिका की ओर से ये फैसला लिया गया है. जिसकी अब लोग सराहना कर रहे है.

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मांस, मछली बेचने पर होगा मामला दर्ज : जिले की महवा और मंडावर नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी ने नोटिस जारी कर कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले सभी मांस, मछली विक्रेता और बूचड़खाना संचालक 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक अपनी दुकानें पूर्णत बंद रखें. साथ ही नगर पालिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि, अगर किसी भी संचालक के द्वारा नगर पालिका के आदेशों की अवहेलना की तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 232, 233 के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया जाएगा. वहीं नवरात्रि के अवसर पर मांस, मछली और बूचड़खाने बंद करने के नगर पालिका द्वारा निकाले गए आदेश के क्षेत्र के लोगों में चर्चा बनी रही, साथ ही लोगों ने सराहा भी है.

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