मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : अमृतधारा जलप्रपात में हुई युवती की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 24 अक्टूबर 2024 को घर से लापता हुई लड़की का शव अमृतधारा जलप्रपात में मिला था. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने प्रेमिका की निर्मम हत्या के दोषी रोहित बेक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
अंबिकापुर जाते वक्त छात्रा हुई थी लापता : दरअसल, छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में एक दर्दनाक प्रेम त्रासदी का मामला सामने आया था. यह मामला पोंडी थाना क्षेत्र के अमृतधारा का है, जहां 21 वर्षीय छात्रा सुष्मिता खलखो 24 अक्टूबर को अंबिकापुर जाने के लिए घर से निकली थी. जब वह अंबिकापुर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. चार दिन बाद 28 अक्टूबर को उनके पिता ने केल्हारी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.
ब्रेकअप से नाराज होकर हत्या: जांच में सामने आया कि आरोपी रोहित बेक का मृतका के साथ प्रेम संबंध था. बीच में हुए ब्रेकअप के बाद युवती का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने की बात से नाराज होकर आरोपी ने हत्या की योजना बनाई. उसने पर्यटन स्थल अमृतधारा के जंगल में युवती को बुलाकर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को गहरी खाई में फेंक दिया.
आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा : पुलिस ने 28 अक्टूबर को अमृतधारा के जंगल से शव बरामद किया. वारदात के बाद फरार हुए आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार को हिरासत में लिया,जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. न्यायालय में पेश किए गए सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.