पटना: लोगों की सुरक्षा के लिए सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा अनेक नियम बनाया गया है. इन नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना का प्रावधान किया गया है. इन नियमों का पालन नहीं करने वाले आम लोगों से परिवहन विभाग जुर्माना वसूल करती है। लेकिन बिहार के कई ऐसे विधायक मिले जिन्हें परिवहन विभाग के नियम का कोई भय नहीं.
परिवहन विभाग की पहल : परिवहन विभाग द्वारा वाहन एवं वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर अनेक नियम बनाया गया है. इन नियमों का पालन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं इसको लेकर परिवहन विभाग की तरफ से समय समय पर जांच भी की जाती है. शहरों में सभी प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि इन नियमों का पालन नहीं करने वाली पर नजर रखी जा सके.
परिवहन विभाग के नियमों का पालन नहीं करने वाले गाड़ी चालकों पर ऑनलाइन जुर्माना भी लगाया जा रहा है. राजधानी पटना के सभी प्रमुख सड़क और चौक चौराहा पर प्रशासन के द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है. जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं उन पर ऑनलाइन जुर्माना लगाया जा रहा है.
विधायकों को नहीं नियम का डर: हम लोग यदि ट्रैफिक नियमों की गलती कर दे तो उस पर तुरंत जुर्माना लग जाता है, लेकिन VIP तो VIP होते हैं. विधायक यानी माननीय इन माननीयों को परिवहन विभाग के नियमों से कोई लेना देना नहीं है. कई ऐसे विधायक मिले जिन्हें ट्रैफिक नियमों की कोई चिंता नहीं. बेफिक्र होकर वे लोग गाड़ी पर चलते हैं.
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रु जुर्माना: बिहार के कई विधायक बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी पर चलते मिले. जब इस बाबत उनसे पूछा गया तो उनका वही गोलमोल जवाब मिला. किसी ने कहा कि सीट बेल्ट लगाने ही वाले थे तो किसी ने कहा कि उतरने के दौरान खोला है.
बरारी से जदयू विधायक विजय सिंह का तर्क: बरारी से जदयू के विधायक विजय सिंह से जब सीट बेल्ट लगाकर नहीं चलने का सवाल किया गया तो उनका जवाब था सीट बेल्ट लगाने का नियम है,लेकिन अभी गाड़ी में बैठे हैं कुछ दूर जाने के बाद सीट बेल्ट लगा लेते कि अचानक आपने सवाल पूछ दिया.
"सीट बेल्ट लगाने का नियम है. सबों को सीट बेल्ट लगाना चाहिए."- विजय सिंह, जदयू विधायक
"सीट बेल्ट लगा रहे हैं. अभी चल ही रहे हैं गाड़ी चल रही है. बाहर निकलते निकलते सीट बेल्ट लगा लेंगे."-रामविलास कामत, पिपरा से जदयू विधायक
'नियम सबके लिए बराबर'- परिवहन मंत्री: परिवहन मंत्री शीला मंडल का कहना है कि परिवहन विभाग के नियमों का पालन सबों को करना चाहिए. जो इन नियमों का पालन नहीं करते उस पर जुर्माना का प्रावधान है. मेरे पति भी जिस गाड़ी पर चलते हैं यदि वह ओवर स्पीड से चला है तो उसे गाड़ी पर जुर्माना लगा है. कल ही वह ओवर स्पीड गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना भर चुके हैं.
"सरकार का बनाया हुआ नियम समूह के लिए होता है जिसका पालन सबको करना चाहिए.मैं तो परिवहन विभाग की मंत्री हूं लेकिन एक बार मेरे बेटे पर भी बिना हेलमेट गाड़ी चलने पर फाइन किया गया था. हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है. यदि हमारे घर की गाड़ी भी नियमों का पालन नहीं करती है तो हम जुर्माना भरते हैं. परिवहन विभाग का जो भी नियम है वह सबों के लिए है."- शीला मंडल,परिवहन मंत्री, बिहार
किन-किन गलतियां पर जुर्माना लग सकता है?: सामान्य धारा-177-ए के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा. बिना टिकट बस में यात्रा (धारा-178) के तहत 500 रुपए जुर्माना का नियम है. ट्रैफिक विभाग के संबंधित अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने (धारा-179) पर 2000 रुपए लगेंगे. बिना लाइसेंस के अनधिकृत वाहन चलाने पर 5000 रु जुर्माना लगाने का नियम है.
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर धारा-181 के तहत 5000 रुपए लगेगा.बिना फिटनेस गाड़ी चलाने पर धारा-182 के तहत 10 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है. ओवरसाइज वाहन चलाने पर धारा-182बी के तहत 5000 रु. का जुर्माना लगेगा.तय सीमा से अधिक गति में गाड़ी चलाने पर धारा 182 के तहत हल्के वजन की गाड़ियों पर 1000 और मध्यम दर्जे की पैसेंजर गाड़ियों पर 2000 रु. जुर्माना लगेगा.
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर देना होगा इतना जुर्माना: खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर धारा-184 के तहत 5000 रु. का जुर्माना लगेगा. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर धारा 185 के तहत 10 हजार रु जुर्माना का प्रावधान है. तेज गति में गाड़ी चलाना या रेस करने पर धारा-189 के तहत 5000 रु का जुर्माना का प्रावधान है. ओवरलोडिंग करने पर धारा-194 के तहत 20 हजार और 2000 रु. प्रति टन जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना: यात्रीवाहन में ओवरलोडिंग करने पर धारा-194ए के तहत प्रति अतिरिक्त यात्री 1000 रु. का जुर्माना का प्रावधान है. सीट बेल्ट नहीं लगाने पर धारा-194बी के तहत 1000 रु जुर्माना लगाने का प्रावधान है.दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग पर धारा-194सी के तहत 2000 रु जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
किसी आपातकालीन गाड़ी (जैसे एंबुलेंस) को रास्ता नहीं देने पर धारा-194ई के तहत पहली बार 10000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर धारा-196 के तहत 2000 रु का प्रावधान है.गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करते पकड़े जाने पर पहले 5000 रु जुर्माने का प्रावधान है.बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर 1000 रु. का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है.