जबलपुर. आरोपी संजू उर्फ संजय परस्ते को पॉक्सो एक्ट (Pocso act) में दोषी पाए जाने पर अदालत ने नाबालिग के साथ दुराचार की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अलग-अलग धाराओं में आरोपी पर पच्चीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अदालत को अभियोजन की ओर से बताया गया कि 12 मार्च को पीड़िता के पिता ने बरगी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.
खेत में मिली थी लाश
बरगी थाने में दर्ज शिकायत में लड़की के पिता ने कहा कि उस रात सभी लोग घर में खाना खाकर सो गए थे, लेकिन उनकी बेटी घर से गायब हो गई. लड़की के परिवार ने उसे खूब खोजा पर वो नहीं मिली. दूसरे दिन सुबह जानकारी मिली कि खेत के पास एक लड़की की लाश पड़ी है, जिसका सिर खून से सना हुआ था. किसी भारी वस्तु से हमला कर उसकी हत्या की गई थी।
जांच में सामने आई ये बातें
पुलिस ने जांच के दौरान शक के आधार पर संजय परस्ते को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में बताया कि वह मृतिका को रात में खेत चलने का कहकर अपने साथ ले गया. रास्ते में उसकी नियत खराब हो गई, जिसके बाद उसने पीड़िता के साथ दुराचार किया और पत्थर से सिर पर कई वार कर उसकी नृशंस हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में दुराचार व हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा व जुर्माने से दंडित किया. मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृति लता बरकड़े ने पैरवी की.