ETV Bharat / state

महुआ मोइत्रा के खिलाफ दर्ज FIR निरस्त करने की मांग पर दिल्ली पुलिस को नोटिस - Mahua Moitra post against NCW chief - MAHUA MOITRA POST AGAINST NCW CHIEF

Mahua Moitra post against NCW chief: दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग प्रमुख रेखा शर्मा के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 26, 2024, 2:24 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग प्रमुख रेखा शर्मा की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी.

आज सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा उन्हें अभी तक एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है. उसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने महुआ मोइत्रा को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराई. दिल्ली पुलिस ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि महुआ मोइत्रा ने याचिका में जिसे चुनौती दी है. उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग का लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली पुलिस से कम्युनिकेशन भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस ने X से NCW चीफ रेखा शर्मा पर TMC MP महुआ मोइत्रा की हटाई गई टिप्पणी का ब्योरा मांगा

दिल्ली पुलिस ने महुआ मोइत्रा के रेखा शर्मा के खिलाफ पोस्ट किए गए ट्वीट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत एफआईआर दर्ज किया है. महुआ मोइत्रा के ट्वीट में हाल के हाथरस भगदड़ के दौरान रेखा शर्मा के वीडियो का जिक्र किया गया है जिसमें भगदड़ वाली जगह जाते समय रेखा शर्मा के स्टाफ ने उनके सिर के ऊपर छाता लगा रखा है. इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया और महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. राष्ट्रीय महिला आयोग ने महुआ मोइत्रा की टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए एक महिला की गरिमा के साथ जीवन के अधिकार का उल्लंघन करार दिया था.

यह भी पढ़ें- CM केजरीवाल को जेल में वकील से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति मिली

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग प्रमुख रेखा शर्मा की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी.

आज सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा उन्हें अभी तक एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है. उसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने महुआ मोइत्रा को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराई. दिल्ली पुलिस ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि महुआ मोइत्रा ने याचिका में जिसे चुनौती दी है. उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग का लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली पुलिस से कम्युनिकेशन भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस ने X से NCW चीफ रेखा शर्मा पर TMC MP महुआ मोइत्रा की हटाई गई टिप्पणी का ब्योरा मांगा

दिल्ली पुलिस ने महुआ मोइत्रा के रेखा शर्मा के खिलाफ पोस्ट किए गए ट्वीट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत एफआईआर दर्ज किया है. महुआ मोइत्रा के ट्वीट में हाल के हाथरस भगदड़ के दौरान रेखा शर्मा के वीडियो का जिक्र किया गया है जिसमें भगदड़ वाली जगह जाते समय रेखा शर्मा के स्टाफ ने उनके सिर के ऊपर छाता लगा रखा है. इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया और महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. राष्ट्रीय महिला आयोग ने महुआ मोइत्रा की टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए एक महिला की गरिमा के साथ जीवन के अधिकार का उल्लंघन करार दिया था.

यह भी पढ़ें- CM केजरीवाल को जेल में वकील से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति मिली

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.