नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग प्रमुख रेखा शर्मा की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी.
आज सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा उन्हें अभी तक एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है. उसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने महुआ मोइत्रा को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराई. दिल्ली पुलिस ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि महुआ मोइत्रा ने याचिका में जिसे चुनौती दी है. उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग का लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली पुलिस से कम्युनिकेशन भी शामिल हैं.
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दिल्ली पुलिस ने महुआ मोइत्रा के रेखा शर्मा के खिलाफ पोस्ट किए गए ट्वीट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत एफआईआर दर्ज किया है. महुआ मोइत्रा के ट्वीट में हाल के हाथरस भगदड़ के दौरान रेखा शर्मा के वीडियो का जिक्र किया गया है जिसमें भगदड़ वाली जगह जाते समय रेखा शर्मा के स्टाफ ने उनके सिर के ऊपर छाता लगा रखा है. इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया और महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. राष्ट्रीय महिला आयोग ने महुआ मोइत्रा की टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए एक महिला की गरिमा के साथ जीवन के अधिकार का उल्लंघन करार दिया था.
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