इंदौर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में धार भोजशाला मामले की सुनवाई हुई. एएसआई द्वारा हाई कोर्ट में पेश की गई सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई होनी थी. सुनवाई तो हुई लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है "चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगाया है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटाने के बाद आगे की सुनवाई होगी."
इंदौर हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगी हैं
इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी. वहीं, हाई कोर्ट में दो याचिकाएं लगी हैं. मुस्लिम पक्ष ने भी याचिका लगाई है. दूसरी याचिका हिंदू पक्ष ने लगाई है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि एएसआई की रिपोर्ट पर किसी तरह आदेश नहीं दें. इसी को देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई टाल दी.
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सुप्रीम कोर्ट 30 जुलाई को कर सकता है सुनवाई
वहीं हिंदू पक्षकार के एडवोकेट शिशिर दुबे का कहना है "सुप्रीम कोर्ट में संभावित 30 जुलाई लगी है, लेकिन तारीख आगे भी बढ़ सकती है." सुप्रीम कोर्ट किस तरह के आदेश देता है, इस पर सबकी नजरें लगी हैं. वहीं कोर्ट के समक्ष मुस्लिम पक्षकारों की और से वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने तर्क रखे. कोर्ट में कुछ पक्षकारों ने एएसआई की रिपोर्ट नहीं मिलने को लेकर भी याचिका लगाई है. बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 15 जुलाई तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एएसआई को समय दिया था और अगली तारीख 22 जुलाई तय की थी.