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लखनऊ में बिना अनुमति शूटिंग, कार्यक्रम, रैली-शो आयोजित करने पर पुलिस लेगी सख्त एक्शन - POLICE ACTION IN LUCKNOW

आयोजन से 15 दिन पहले ऑनलाइन अनुमति के लिए आवेदन करना हुआ अनिवार्य.

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट.
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 3 hours ago

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, धार्मिक कार्यक्रम, न्यूज़ स्टेज शो, सेलिब्रिटी द्वारा प्रमोशन, फिल्म अथवा वेब सीरीज व अन्य शूटिंग, मैराथन, यात्रा, मेला, नुमाइश, प्रदर्शनी, ड्रोन उपयोग, सिनेमा हॉल में लाइव प्रसारण तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित कराने से पहले लखनऊ पुलिस की वेबसाइट पर 15 दिन पहले आवेदन करना होगा. इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद अनुमति प्रदान करेगी. ऐसा न करने वाले के खिलाफ पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी.


पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न संस्थाओं अथवा आयोजकों द्वारा लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम (धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, धार्मिक कार्यक्रम, न्यूज़ स्टेज शो, सेलिब्रिटी द्वारा प्रमोशन, फिल्म अथवा वेब सीरीज व अन्य शूटिंग, मैराथन, यात्रा, मेला, नुमाइश, प्रदर्शनी, ड्रोन उपयोग, सिनेमा हॉल में लाइव प्रसारण तथा अन्य कार्यक्रम) बिना अनुमति के आयोजित किए जा रहे हैं. यह नियमों का उल्लंघन है. इसके कारण यातायात, स्कूली बच्चों व मरीजों, एंबुलेंस, वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट, प्रमुख चौराहों पर जाम की स्थिति होती है. आकस्मिक दशा में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में किसी भी तरह के आयोजन से 15 दिन पहले आवेदन करना होगा.


लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने आयोजकों, संस्थाओं से अपील है कि कार्यक्रम तिथि से 15 दिवस पहले पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुरूप अपना ऑनलाइन आवेदन करें. इससे पुलिस द्वारा सुगमतापूर्वक समय से अनुमति प्रदान की जा सके. इसके बाद आयोजकों को भी कहीं भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके उपरांत भी आयोजकों द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, धार्मिक कार्यक्रम, न्यूज़ स्टेज शो, सेलिब्रिटी द्वारा प्रमोशन, फिल्म अथवा वेब सीरीज व अन्य शूटिंग, मैराथन, यात्रा, मेला, नुमाइश, प्रदर्शनी, ड्रोन उपयोग, सिनेमा हॉल में लाइव प्रसारण तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित कराने से पहले लखनऊ पुलिस की वेबसाइट पर 15 दिन पहले आवेदन करना होगा. इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद अनुमति प्रदान करेगी. ऐसा न करने वाले के खिलाफ पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी.


पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न संस्थाओं अथवा आयोजकों द्वारा लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम (धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, धार्मिक कार्यक्रम, न्यूज़ स्टेज शो, सेलिब्रिटी द्वारा प्रमोशन, फिल्म अथवा वेब सीरीज व अन्य शूटिंग, मैराथन, यात्रा, मेला, नुमाइश, प्रदर्शनी, ड्रोन उपयोग, सिनेमा हॉल में लाइव प्रसारण तथा अन्य कार्यक्रम) बिना अनुमति के आयोजित किए जा रहे हैं. यह नियमों का उल्लंघन है. इसके कारण यातायात, स्कूली बच्चों व मरीजों, एंबुलेंस, वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट, प्रमुख चौराहों पर जाम की स्थिति होती है. आकस्मिक दशा में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में किसी भी तरह के आयोजन से 15 दिन पहले आवेदन करना होगा.


लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने आयोजकों, संस्थाओं से अपील है कि कार्यक्रम तिथि से 15 दिवस पहले पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुरूप अपना ऑनलाइन आवेदन करें. इससे पुलिस द्वारा सुगमतापूर्वक समय से अनुमति प्रदान की जा सके. इसके बाद आयोजकों को भी कहीं भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके उपरांत भी आयोजकों द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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