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Lok Sabha Elections 2024 : राजस्थान में आज से शुरू होंगे पहले चरण के लिए नामांकन, जानिए नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया

Lok Sabha Elections 2024, राजस्थान में आज (बुधवार) से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. पहले चरण में राज्य की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है.

Lok Sabha Elections 2024
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 20, 2024, 8:09 AM IST

जयपुर. लोकसभा चुनाव 2024 के तहत राजस्थान में पहले चरण के लिए बुधवार को निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी. इसके साथ ही समस्त रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से लोक सूचना जारी की जाएगी. इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं होगी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण में 12 लोकसभा क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में 19 अप्रैल को मतदान होगा. अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. वहीं, 4 जून को मतगणना होगी.

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गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपए जमानत राशि जमा कराना होगा.

नियमों का करना होगा पालन : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. दोपहर 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. गुप्ता ने निर्देश दिए कि संबंधित आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं. नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराएं.

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एक प्रत्याशी दो सीटों से लड़ सकता है चुनाव : अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत और आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए और बी, शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा. यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वो चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी. एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है.

जयपुर. लोकसभा चुनाव 2024 के तहत राजस्थान में पहले चरण के लिए बुधवार को निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी. इसके साथ ही समस्त रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से लोक सूचना जारी की जाएगी. इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं होगी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण में 12 लोकसभा क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में 19 अप्रैल को मतदान होगा. अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. वहीं, 4 जून को मतगणना होगी.

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गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपए जमानत राशि जमा कराना होगा.

नियमों का करना होगा पालन : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. दोपहर 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. गुप्ता ने निर्देश दिए कि संबंधित आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं. नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराएं.

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एक प्रत्याशी दो सीटों से लड़ सकता है चुनाव : अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत और आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए और बी, शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा. यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वो चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी. एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है.

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