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कोर्ट ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य राईका की जमानत अर्जी की खारिज - RPSC MEMBER RAMURAM RAIKA

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य राईका की जमानत अर्जी की खारिज.

REJECTED THE BAIL PLEA,   BAIL PLEA OF ​​FORMER RPSC MEMBER
आरपीएससी के पूर्व सदस्य राईका की जमानत अर्जी खारिज. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 13, 2024, 10:40 PM IST

जयपुरः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 महानगर द्वितीय ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार काबरा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

जमानत अर्जी में कहा गया था कि प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है और अब अनुसंधान बाकी नहीं है. इसके अलावा वह लंबे समय से जेल में बंद है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने राईका को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

पढ़ेंः SI भर्ती पेपर लीक में कटारा और राईका रिमांड पर, इनके कार्यकाल की भर्तियों की निष्पक्षता पर सवाल, क्या एक्शन लेगी SOG? - SI Paper Leak Case

गौरतलब है कि एसओजी ने गत 29 अक्टूबर को रामूराम राईका सहित बीस आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था. इस प्रकरण में राईका के बेटे देवेश, बेटी शोभा और आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा सहित अन्य को गिरफ्तार कर चुकी है. पेपर लीक मामले में एसओजी ने दस मार्च को प्रकरण दर्ज किया था. इस मामले में रामूराम राईका की ओर से पेश जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

जयपुरः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 महानगर द्वितीय ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार काबरा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

जमानत अर्जी में कहा गया था कि प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है और अब अनुसंधान बाकी नहीं है. इसके अलावा वह लंबे समय से जेल में बंद है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने राईका को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

पढ़ेंः SI भर्ती पेपर लीक में कटारा और राईका रिमांड पर, इनके कार्यकाल की भर्तियों की निष्पक्षता पर सवाल, क्या एक्शन लेगी SOG? - SI Paper Leak Case

गौरतलब है कि एसओजी ने गत 29 अक्टूबर को रामूराम राईका सहित बीस आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था. इस प्रकरण में राईका के बेटे देवेश, बेटी शोभा और आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा सहित अन्य को गिरफ्तार कर चुकी है. पेपर लीक मामले में एसओजी ने दस मार्च को प्रकरण दर्ज किया था. इस मामले में रामूराम राईका की ओर से पेश जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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