जयपुरः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 महानगर द्वितीय ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार काबरा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.
जमानत अर्जी में कहा गया था कि प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है और अब अनुसंधान बाकी नहीं है. इसके अलावा वह लंबे समय से जेल में बंद है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने राईका को जमानत देने से इनकार कर दिया है.
गौरतलब है कि एसओजी ने गत 29 अक्टूबर को रामूराम राईका सहित बीस आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था. इस प्रकरण में राईका के बेटे देवेश, बेटी शोभा और आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा सहित अन्य को गिरफ्तार कर चुकी है. पेपर लीक मामले में एसओजी ने दस मार्च को प्रकरण दर्ज किया था. इस मामले में रामूराम राईका की ओर से पेश जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.