ETV Bharat / state

पहले खुश करो, फिर तुम्हारी नौकरी की बात करुंगा; शराब कारोबारी ने युवती से किया रेप, कोर्ट के आदेश पर एक साल बाद FIR

आबकारी विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, झांसी पुलिस जबरन करवाया समझौता, एक साल बाद कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 2 hours ago

Etv Bharat
झांसी में हैवानियत (Photo Credit; ETV Bharat)

झांसी: यूपी के झांसी में एक शराब कारोबारी ने आबकारी विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर एक महिला को पहले एमपी से बुलाया, फिर एक होटल में ले जाकर रेप करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने जब पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा नहीं लिखा तब युवती ने अदालत की शरण ली और कोर्ट ने के आदेश पर आरोपी कारोबारी के खिलाफ नवाबाद थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

मध्य प्रदेश के दतिया जिले रहने वाली एक युवती ने झांसी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक शराब कारोबारी पर रेप किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया. महिला ने अपने पत्र में बताया कि, एक साल पहले उसके मोबाइल से एक व्यक्ति को रॉन्ग नंबर लग गया था. जिसने बताया कि मैं आबकारी विभाग में ठेकेदारी करता हूं. मेरा शराब का व्यवसाय है. इसके बाद उससे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया. बातों बातों में कारोबारी ने कहा कि, वह उसकी नौकरी आबकारी विभाग में लगवा देगा. क्योंकि उसको नौकरी की जरूरत थी और वह उसकी बातों में आ गई और वह अक्सर उस व्यक्ति से नौकरी लगवाने को लेकर बातें करने लगी.

पीड़ित ने अपने शिकायती पत्र में कहा कि, 23 सितंबर 2023 को कारोबारी ने सुबह आठ बजे फोन करके बोला कि झांसी आ जाओ, उसकी अधिकारियों से बात हो गई है. तुम्हारा काम हो जाएगा. अचानक झांसी आने के लिए मैंने मना कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने उससे कहा की सिर्फ आज का ही समय है. कहीं नौकरी लगने से पहले उसके हाथ से चली न जाए, इसके डर से वह घरवालों को बिना बताए सुबह साढ़े ग्यारह बजे झांसी आई. बस स्टैंड से आरोपी उसे एक होटल ले गया.

होटल के कमरे में ले जाकर आरोपी कारोबारी ने कहा कि, पहले खुश करो, तब मैं तुम्हारी नौकरी की बात करुंगा. फिर विरोध करने के बाद भी उसने जबरदस्ती पकड़ लिया और गला पकड़कर बोला कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे जान से मार दूंगा, इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही धमकी देते हुए कहा कि, अगर रिपोर्ट की तो तुझे जान से मार दूंगा. किसी तरह से भागकर वह बाथरुम खुद को बंद कर लिया. फिर पुलिस को फोन किया. पुलिस मौके पर आई और उसे बाथरुम से बाहर निकाला. पुलिस उसे और आरोपी को पकड़कर मंडी चौकी ले गए. कई घंटे मंडी चौकी में बैठाने के बाद उसे चौकी पुलिस थाना ले गई. उसे थाने में पूरे दिन बैठाया रखा लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और न ही मेडिकल परीक्षण करवाया.

महिला ने अदालत में दिए शिकायती पत्र में उस समय के थाना प्रभारी पर कई गंभीर आरोप लगाए. महिला ने आरोप लगाया कि उससे सादे कागज पर हस्ताक्षर के लिए गए और थाना प्रभारी नवाबाद ने खुद ही तहरीर लिख दी, फिर पहले पांच लाख लेकर राजीनामा करने का प्रलोभन दिया जाने लगा लेकिन मना करने पर जेल भेजने की धमकी दी गई. फिर पुलिस ने उसे डरा धमकाकर जबरदस्ती आधा अधूरा वीडियो बनाया जिसमें कहलवाया कि वह होटल में अपने सहमति से गई थी और उसने आरोपी के साथ सहमति से संबंध भी बनाए. पुलिस ने देर रात के दो बजे उसकी मौसी के घर पर छोड़ दिया और रिपोर्ट दर्ज नहीं की.

जब 24 सितंबर 2023 को वह थाना नवाबाद पहुंची तो महिला आरक्षी ने उसका फोन छीन लिया. इसके बाद महिला आरक्षी ने उसके फोन से उसके रिश्तेदारों को फोन किया और बोला कि यह महिला थाने में बैठी है. पुलिस ने उसकी रिश्तेदारी में बदनामी करा दी और रिपोर्ट दर्ज किए बिना ही शाम को थाने से भगा दिया. बाद में आरोपी के घर वाले धमकाने लगे, बाद में उसने पुलिस अधिकारियों को भी शिकायती पत्र दिए लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई.

पीड़ित महिला की शिकायती पत्र कोर्ट ने सुनवाई के बाद नवाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. जितेंद्र सिंह ने बताया की आदालत के आदेश पर 9 अक्तूबर 2024 को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी में रहने वाले राममिलन राय के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. आगे की कार्रवाई के लिए जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें:अयोध्या गैंग रेप; सपा नेता मोईद खान और नौकर राजू खान पर आरोप तय, 15 अक्टूबर को होगी गवाही

झांसी: यूपी के झांसी में एक शराब कारोबारी ने आबकारी विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर एक महिला को पहले एमपी से बुलाया, फिर एक होटल में ले जाकर रेप करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने जब पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा नहीं लिखा तब युवती ने अदालत की शरण ली और कोर्ट ने के आदेश पर आरोपी कारोबारी के खिलाफ नवाबाद थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

मध्य प्रदेश के दतिया जिले रहने वाली एक युवती ने झांसी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक शराब कारोबारी पर रेप किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया. महिला ने अपने पत्र में बताया कि, एक साल पहले उसके मोबाइल से एक व्यक्ति को रॉन्ग नंबर लग गया था. जिसने बताया कि मैं आबकारी विभाग में ठेकेदारी करता हूं. मेरा शराब का व्यवसाय है. इसके बाद उससे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया. बातों बातों में कारोबारी ने कहा कि, वह उसकी नौकरी आबकारी विभाग में लगवा देगा. क्योंकि उसको नौकरी की जरूरत थी और वह उसकी बातों में आ गई और वह अक्सर उस व्यक्ति से नौकरी लगवाने को लेकर बातें करने लगी.

पीड़ित ने अपने शिकायती पत्र में कहा कि, 23 सितंबर 2023 को कारोबारी ने सुबह आठ बजे फोन करके बोला कि झांसी आ जाओ, उसकी अधिकारियों से बात हो गई है. तुम्हारा काम हो जाएगा. अचानक झांसी आने के लिए मैंने मना कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने उससे कहा की सिर्फ आज का ही समय है. कहीं नौकरी लगने से पहले उसके हाथ से चली न जाए, इसके डर से वह घरवालों को बिना बताए सुबह साढ़े ग्यारह बजे झांसी आई. बस स्टैंड से आरोपी उसे एक होटल ले गया.

होटल के कमरे में ले जाकर आरोपी कारोबारी ने कहा कि, पहले खुश करो, तब मैं तुम्हारी नौकरी की बात करुंगा. फिर विरोध करने के बाद भी उसने जबरदस्ती पकड़ लिया और गला पकड़कर बोला कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे जान से मार दूंगा, इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही धमकी देते हुए कहा कि, अगर रिपोर्ट की तो तुझे जान से मार दूंगा. किसी तरह से भागकर वह बाथरुम खुद को बंद कर लिया. फिर पुलिस को फोन किया. पुलिस मौके पर आई और उसे बाथरुम से बाहर निकाला. पुलिस उसे और आरोपी को पकड़कर मंडी चौकी ले गए. कई घंटे मंडी चौकी में बैठाने के बाद उसे चौकी पुलिस थाना ले गई. उसे थाने में पूरे दिन बैठाया रखा लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और न ही मेडिकल परीक्षण करवाया.

महिला ने अदालत में दिए शिकायती पत्र में उस समय के थाना प्रभारी पर कई गंभीर आरोप लगाए. महिला ने आरोप लगाया कि उससे सादे कागज पर हस्ताक्षर के लिए गए और थाना प्रभारी नवाबाद ने खुद ही तहरीर लिख दी, फिर पहले पांच लाख लेकर राजीनामा करने का प्रलोभन दिया जाने लगा लेकिन मना करने पर जेल भेजने की धमकी दी गई. फिर पुलिस ने उसे डरा धमकाकर जबरदस्ती आधा अधूरा वीडियो बनाया जिसमें कहलवाया कि वह होटल में अपने सहमति से गई थी और उसने आरोपी के साथ सहमति से संबंध भी बनाए. पुलिस ने देर रात के दो बजे उसकी मौसी के घर पर छोड़ दिया और रिपोर्ट दर्ज नहीं की.

जब 24 सितंबर 2023 को वह थाना नवाबाद पहुंची तो महिला आरक्षी ने उसका फोन छीन लिया. इसके बाद महिला आरक्षी ने उसके फोन से उसके रिश्तेदारों को फोन किया और बोला कि यह महिला थाने में बैठी है. पुलिस ने उसकी रिश्तेदारी में बदनामी करा दी और रिपोर्ट दर्ज किए बिना ही शाम को थाने से भगा दिया. बाद में आरोपी के घर वाले धमकाने लगे, बाद में उसने पुलिस अधिकारियों को भी शिकायती पत्र दिए लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई.

पीड़ित महिला की शिकायती पत्र कोर्ट ने सुनवाई के बाद नवाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. जितेंद्र सिंह ने बताया की आदालत के आदेश पर 9 अक्तूबर 2024 को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी में रहने वाले राममिलन राय के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. आगे की कार्रवाई के लिए जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें:अयोध्या गैंग रेप; सपा नेता मोईद खान और नौकर राजू खान पर आरोप तय, 15 अक्टूबर को होगी गवाही

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.