उन्नाव : जिले के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में 9 साल पहले घर से बुलाकर अधेड़ की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 15-15 हजार रुपए अर्थदंड का भी जुर्माना लगाया है.
यह था मामला : उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में स्थित जसरापुर गांव की रहने वाली हमिदन ने 14 जून 2015 को पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 13 जून 2015 की शाम को मेरे गांव के पप्पू, शिवा व अमित मेरे पति मुश्ताक को सड़क तक चलने के लिए कहकर ले गए थे. देर रात तक जब वह वापस नहीं लौटे तो पप्पू से मैंने पूछा मेरे पति कहां हैं? उन्होंने बताया कि मेरे साथ कैलाश के दरवाजे तक आए थे, उसके बाद कहां गए मुझे नहीं मालूम. मैं रात भर अपने पति की प्रतीक्षा करती रही. रात में ही गांव वालों से मालूम हुआ कि मेरे पति से शिवा व अमित से सड़क पर कुछ विवाद हुआ था. अगले दिन गांव वालों से मालूम हुआ कि मेरे पति की लाश एक खेत में पड़ी है. उसका अंगोछा, चप्पल व पैसे आदि खलील के खेत में पड़ा है. मैं गांव वालों के साथ मौके पर गई. मेरे पति के शरीर पर काफी चोटें लगी थीं.
मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी. शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई अपर जिला प्रथम के न्यायालय में पूरी हुई जहां अभियोजन पक्ष से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार कुशवाहा ने न्यायालय में साक्ष्य के साथ अपनी दलीलें रखते हुए आरोपितों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की थी. जिसके बाद न्यायाधीश मोहम्मद असलम सिद्दीकी ने सुनील, शिवा कश्यप और अमित कुमार कश्यप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपए अर्थदंड की सज़ा सुनाई है.
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