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13 साल पहले किसान की हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर में 13 साल पहले हुई किसान की हत्या (Farmer Murder in Muzaffarnagar) के मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 29, 2024, 10:14 PM IST

मुजफ्फरनगर: जनपद के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के नंगला मुबारिक गांव के जंगल में 13 साल पहले किसान की हत्या की गई थी. इस मामले में सोमवार को चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अपर सत्र न्यायालय संख्या दस की पीठासीन अधिकारी हेमलता त्यागी ने यह फैसला सुनाया है.

बता दें, कि इसमें जानसठ क्षेत्र के कवाल गांव निवासी अहसान अपने चचेरे भाई अनवार के साथ, सिखेड़ा क्षेत्र के नंगला मुबारिक गांव के जंगल में स्थित खेतों में आठ दिसंबर 2011 की रात पानी चलाने गया था. इस दौरान बदमाशों ने गोली मारकर अहसान की हत्या कर दी और फरार हो गए थे. अनवार ने किसी तरह जान बचाकर परिजनों को इसकी जानकारी दी थी.

इसे भी पढ़े-कानपुर देहात में ईंट से कुचलकर किसान की हत्या, कातिल का सुराग ढूंढ रही पुलिस

इस मामले में मृतक के चाचा वादी लतीफ ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस ने जांच के बाद रंजिश के चलते हत्या किए जाने का खुलासा किया था. इसमें आरोपी जानसठ के कवाल निवासी वसीम उर्फ अड़वानी, पप्पू, रतनपुरी के नंगला भनवाड़ा निवासी नौशाद और शौकीन के खिलाफ अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए थे.

पीठासिनी अधिकारी हेमलता त्यागी ने दोषियों को हत्या में आजीवन कारावास और बीस बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं, दोषी वसीम उर्फ अड़वानी को आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई गई है.

यह भी पढ़े-किसान का खेत में खून से लथपथ मिला शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

मुजफ्फरनगर: जनपद के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के नंगला मुबारिक गांव के जंगल में 13 साल पहले किसान की हत्या की गई थी. इस मामले में सोमवार को चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अपर सत्र न्यायालय संख्या दस की पीठासीन अधिकारी हेमलता त्यागी ने यह फैसला सुनाया है.

बता दें, कि इसमें जानसठ क्षेत्र के कवाल गांव निवासी अहसान अपने चचेरे भाई अनवार के साथ, सिखेड़ा क्षेत्र के नंगला मुबारिक गांव के जंगल में स्थित खेतों में आठ दिसंबर 2011 की रात पानी चलाने गया था. इस दौरान बदमाशों ने गोली मारकर अहसान की हत्या कर दी और फरार हो गए थे. अनवार ने किसी तरह जान बचाकर परिजनों को इसकी जानकारी दी थी.

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इस मामले में मृतक के चाचा वादी लतीफ ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस ने जांच के बाद रंजिश के चलते हत्या किए जाने का खुलासा किया था. इसमें आरोपी जानसठ के कवाल निवासी वसीम उर्फ अड़वानी, पप्पू, रतनपुरी के नंगला भनवाड़ा निवासी नौशाद और शौकीन के खिलाफ अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए थे.

पीठासिनी अधिकारी हेमलता त्यागी ने दोषियों को हत्या में आजीवन कारावास और बीस बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं, दोषी वसीम उर्फ अड़वानी को आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई गई है.

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