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पापी पिता; 4 दोस्तों संग बेटी के साथ किया गैंगरेप, सभी को उम्रकैद, गर्भपात कराने में दादी भी दोषी करार - Father punished for raping daughter - FATHER PUNISHED FOR RAPING DAUGHTER

पिता ने न सिर्फ अपनी बेटी के साथ सालों तक दुष्कर्म किया बल्कि होटल में ले जाकर उसे दोस्तों को सौंप दिया. तीन साल पहले दर्ज इस मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पिता और उसके 4 दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

बेटी से गैंगरेप में पिता को उम्रकैद.
बेटी से गैंगरेप में पिता को उम्रकैद. (PHOTO CREDIT ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2024, 8:23 PM IST

Updated : May 20, 2024, 10:20 PM IST

बेटी से गैंगरेप में पिता को उम्रकैद. (VIDEO CREDIT ETV BHARAT)

फर्रुखाबाद : पिता ने न सिर्फ अपनी बेटी के साथ सालों तक दुष्कर्म किया बल्कि होटल में ले जाकर उसे दोस्तों को सौंप दिया. ऐसा कई बार किया. यहां तक कि जब वह गर्भवती हो गई तो नर्सिंग होम में भर्ती कराकर उसका गर्भपात करा दिया. इस कुकृत्य में उसका साथ बेटी की दादी ने भी दिया. तीन साल पहले दर्ज इस मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पिता और उसके 4 दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़िता की दादी को भी दोषी पाते हुए 8 वर्ष की कैद सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने सभी दोषियों पर 6.03 लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. कोर्ट ने दोषियों की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं.

मामले के मुताबिक, फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र निवासी शिक्षिका ने 12 जनवरी 2020 को अपने लेखपाल पति, अपनी सास के साथ ही मोहल्ला अंबेडकरनगर भोलेपुर निवासी लालू उर्फ सुरजीत, राहुल उर्फ कुंती, मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला सरदार खां निवासी दवा व्यवसायी मनोज शाक्य, फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सैनिक कालोनी नगलादीना निवासी लैब संचालक सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी, कादरीगेट थाना क्षेत्र के ढिलावल निवासी विमल कुमार, मेरठ निवासी व्यवसायी विष्णु शरन रस्तोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया कि पति 16 वर्ष की पुत्री के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था. जानकारी होने पर पुत्री को जयपुर हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया. इसके बाद भी पति बेटी को जयपुर से बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.

आरोप लगाया कि पति दोस्तों को साथ लेकर होटलों में जाता था. वहां उसके दोस्त पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते थे. बेटी ने उसे बताया कि पापा नशीली गोलियां खिलाकर दुष्कर्म करते थे. बाद में उनके दोस्त भी दुष्कर्म करते थे. बेटी गर्भवती हो गई तो उसकी दादी ने आवास विकास के नर्सिंग होम में उसका गर्भपात करा दिया. पति ने दूसरी शादी कर ली. सास अक्सर पुत्री को जबरन भेजती थी.

विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर शनिवार को लेखपाल पिता, दोस्त मनोज शाक्य, सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी, विमल कुमार, विष्णु शरन रस्तोगी को दोषी करार दिया. नातिन का गर्भपात कराने में दादी को भी दोषी ठहराया. साक्ष्य के अभाव में लालू उर्फ सुरजीत व राहुल उर्फ कुंती को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था. दोष सिद्ध आरोपियों को कोर्ट ने जिला जेल भेज दिया. सोमवार को न्यायाधीश ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. गर्भवती होने पर नाबालिग नातिन का गर्भपात कराने में दोषी दादी को आठ वर्ष की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें :दामाद को जिंदा जलाया: ससुर और दो सालों को उम्रकैद की सजा, 2020 में हुआ था मर्डर - Life Imprisonment In Farrukhabad

यह भी पढ़ें :फर्जी वोट डालना पड़ा शिक्षक को महंगा, एफआईआर दर्ज, बीएसए ने किया निलंबित - Fake Vote In Farrukhabad

बेटी से गैंगरेप में पिता को उम्रकैद. (VIDEO CREDIT ETV BHARAT)

फर्रुखाबाद : पिता ने न सिर्फ अपनी बेटी के साथ सालों तक दुष्कर्म किया बल्कि होटल में ले जाकर उसे दोस्तों को सौंप दिया. ऐसा कई बार किया. यहां तक कि जब वह गर्भवती हो गई तो नर्सिंग होम में भर्ती कराकर उसका गर्भपात करा दिया. इस कुकृत्य में उसका साथ बेटी की दादी ने भी दिया. तीन साल पहले दर्ज इस मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पिता और उसके 4 दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़िता की दादी को भी दोषी पाते हुए 8 वर्ष की कैद सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने सभी दोषियों पर 6.03 लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. कोर्ट ने दोषियों की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं.

मामले के मुताबिक, फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र निवासी शिक्षिका ने 12 जनवरी 2020 को अपने लेखपाल पति, अपनी सास के साथ ही मोहल्ला अंबेडकरनगर भोलेपुर निवासी लालू उर्फ सुरजीत, राहुल उर्फ कुंती, मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला सरदार खां निवासी दवा व्यवसायी मनोज शाक्य, फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सैनिक कालोनी नगलादीना निवासी लैब संचालक सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी, कादरीगेट थाना क्षेत्र के ढिलावल निवासी विमल कुमार, मेरठ निवासी व्यवसायी विष्णु शरन रस्तोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया कि पति 16 वर्ष की पुत्री के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था. जानकारी होने पर पुत्री को जयपुर हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया. इसके बाद भी पति बेटी को जयपुर से बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.

आरोप लगाया कि पति दोस्तों को साथ लेकर होटलों में जाता था. वहां उसके दोस्त पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते थे. बेटी ने उसे बताया कि पापा नशीली गोलियां खिलाकर दुष्कर्म करते थे. बाद में उनके दोस्त भी दुष्कर्म करते थे. बेटी गर्भवती हो गई तो उसकी दादी ने आवास विकास के नर्सिंग होम में उसका गर्भपात करा दिया. पति ने दूसरी शादी कर ली. सास अक्सर पुत्री को जबरन भेजती थी.

विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर शनिवार को लेखपाल पिता, दोस्त मनोज शाक्य, सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी, विमल कुमार, विष्णु शरन रस्तोगी को दोषी करार दिया. नातिन का गर्भपात कराने में दादी को भी दोषी ठहराया. साक्ष्य के अभाव में लालू उर्फ सुरजीत व राहुल उर्फ कुंती को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था. दोष सिद्ध आरोपियों को कोर्ट ने जिला जेल भेज दिया. सोमवार को न्यायाधीश ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. गर्भवती होने पर नाबालिग नातिन का गर्भपात कराने में दोषी दादी को आठ वर्ष की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें :दामाद को जिंदा जलाया: ससुर और दो सालों को उम्रकैद की सजा, 2020 में हुआ था मर्डर - Life Imprisonment In Farrukhabad

यह भी पढ़ें :फर्जी वोट डालना पड़ा शिक्षक को महंगा, एफआईआर दर्ज, बीएसए ने किया निलंबित - Fake Vote In Farrukhabad

Last Updated : May 20, 2024, 10:20 PM IST
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