अजमेर: 17 वर्ष की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को अजमेर की पॉक्सो एक्ट प्रकरण की कोर्ट संख्या दो ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. यह मामला 22 मार्च, 2022 में पीसांगन थाना क्षेत्र का है. जहां आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म कर उसका गला रेत कर निर्दयता से हत्या कर दी थी. आरोपी को पीसांगन थाना पुलिस ने अजमेर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मृतका के चचेरे भाई की शिकायत पर पीसांगन थाना पुलिस ने 23 मार्च, 2022 को मुकदमा दर्ज किया था. यूपी निवासी आरोपी अरशद ने पीड़िता से दोस्ती की और उसे जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया. भांडा ना फुट जाए, इसलिए आरोपी ने पीड़िता की गला रेत कर हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए पीड़िता से मेलजोल बढ़ाया था. इसके बाद आरोपी यूपी से अजमेर आया और नाबालिग लड़की को दोस्ती का हवाला देकर घर से बुलाया.
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पुलिस पड़ताल में सामने आया कि आरोपी ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान छुपा कर फर्जी आईडी बनाई थी. वहीं पीड़िता को भी बदला हुआ नाम ही बताया था. उन्होंने बताया कि पीड़िता जब आरोपी पर विश्वास कर उससे मिलने गई तब आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. असली पहचान बताने पर पीड़िता ने उसका विरोध किया. पकड़े जाने के डर से आरोपी ने पीड़िता की गला रेतकर हत्या कर दी. अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाह और 38 दस्तावेज पेश किए गए थे. इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट से दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई थी. कोर्ट ने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
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यह था पूरा मामला: शेखावत ने बताया कि 22 मार्च, 2022 को मृतका का चचेरा भाई घर आया, तो उसकी बहन काफी लंबे समय से घर से निकली हुई थी और उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था. घर पर मिले मृतका के फोन पर इंस्टाग्राम आईडी से किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ चैटिंग मिली. पीड़िता की तलाश कई जगह की गई. देर शाम को धुवाड़िया गांव के मार्ग के नजदीक जंगल में झाड़ियां में सिर कटी हुई लाश मिली. इसके बाद पीसांगन थाना पुलिस ने 23 मार्च, 2022 को मुकदमा दर्ज किया था.