ETV Bharat / state

बलरामपुर में ट्रिपल मर्डर के 5 दोषियों को आजीवन कारावास, ढाई-ढाई लाख जुर्माना

बलरामपुर कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर के 5 दोषियों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने ढाई-ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Etv bharat
Etv bharat
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 1, 2024, 1:02 PM IST

बलरामपुरः उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के जिला व सत्र न्यायालय ने रेहरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ही परिवार के तीन लोगों की सामूहिक हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने पांचों दोषियों पर ढाई-ढाई लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि जिले के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अगया बुजर्ग गांव में 25 फरवरी 2019 की रात घर में घुस कर जगराम , बेटी लाली व पुत्र राजू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. वहीं, जगराम की बहू निर्मला को गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखकर जांच के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया था. कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था. वादी मुकदमा की तरफ से बताया गया कि जगराम के बड़े बेटे ने सद्दाम की बहन के साथ शादी की थी. इसी बात से सद्दाम नाराज था और उसने परिवार के साथ मिलकर पूरे परिवार की हत्या करने की कोशिश की थी.

कोर्ट में मुकदमे के दौरान अभियोजन की तरफ से कुल दस गवाह पेश किए गए जबकि बचाव पक्ष की तरफ से पांचों को निर्दोष बताते हुए पुलिस द्वारा फंसाए जाने की बात कही. जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने सद्दाम पुत्र निगाह, शमुशुदीन पुत्र सलाउद्दीन, मोहुरुदीन पुत्र सलाऊदीन, मोहम्मद कलाम पुत्र मुमजात और गोली बंजारा पुत्र मो अजीम निवासी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी. कोर्ट ने दोषियों को ढाई-ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिजनों को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है.

बलरामपुरः उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के जिला व सत्र न्यायालय ने रेहरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ही परिवार के तीन लोगों की सामूहिक हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने पांचों दोषियों पर ढाई-ढाई लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि जिले के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अगया बुजर्ग गांव में 25 फरवरी 2019 की रात घर में घुस कर जगराम , बेटी लाली व पुत्र राजू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. वहीं, जगराम की बहू निर्मला को गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखकर जांच के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया था. कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था. वादी मुकदमा की तरफ से बताया गया कि जगराम के बड़े बेटे ने सद्दाम की बहन के साथ शादी की थी. इसी बात से सद्दाम नाराज था और उसने परिवार के साथ मिलकर पूरे परिवार की हत्या करने की कोशिश की थी.

कोर्ट में मुकदमे के दौरान अभियोजन की तरफ से कुल दस गवाह पेश किए गए जबकि बचाव पक्ष की तरफ से पांचों को निर्दोष बताते हुए पुलिस द्वारा फंसाए जाने की बात कही. जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने सद्दाम पुत्र निगाह, शमुशुदीन पुत्र सलाउद्दीन, मोहुरुदीन पुत्र सलाऊदीन, मोहम्मद कलाम पुत्र मुमजात और गोली बंजारा पुत्र मो अजीम निवासी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी. कोर्ट ने दोषियों को ढाई-ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिजनों को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है.

ये भी पढ़ेंः राम मंदिर परिसर में 45 दिवसीय राग सेवा कार्यक्रम, आज अनुराधा पौडवाल प्रस्तुत करेंगी भजन

ये भी पढ़ेंः खुशखबरी! यूपी में 22 नए पॉलिटेक्निक तैयार, इस बार काउंसलिंग के जरिए होंगे एडिमशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.