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मोतिहारी कोर्ट ने हत्या मामले में 2 अभियुक्त को सुनाई उम्रकौद की सजा, 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया

Motihari Court Sentences Accused: हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दो नामजद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. भूमि विवाद को लेकर हुए हत्या मामले में अभियुक्तों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास के अलावा पच्चीस हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाया है.

मोतिहारी कोर्ट
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 21, 2024, 8:36 PM IST

मोतिहारीः मोतिहारी कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दो नामजद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इक्कीसवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने भूमि विवाद को लेकर हुए हत्या मामले में सजा सुनाई. पच्चीस हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर दोनों को दो माह की अतिरिक्त सजा और अर्थदंड भी लगाया है.

मोतिहारी में दो को उम्रकैद: कोर्ट ने रघुनाथपुर ओपी क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी यादोलाल सहनी की पत्नी पार्वती देवी और उसके पुत्र जितेंद्र सहनी को सजा सुनाई है. इस मामले में सत्रवाद संख्या 773/22 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक कुमार शिवशंकर सिंह ने ग्यारह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

रघुनाथपुर ओपी में मामला दर्ज : बतादें कि रघुनाथपुर निवासी मृतक विनय चौधरी की पत्नी कविता देवी ने रघुनाथपुर ओपी में मामला दर्ज कराते हुए जितेंद्र सहनी, पार्वती देवी सहित आठ को नामजद किया थाय दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि 17 जुलाई 2020 की संध्या 7 बजे सभी नामजद लोग हरवे हथियार से लैस होकर आए. वे लोग जमीन विवाद को लेकर मारपीट गाली गलौज करने लगे. जिस दौरान उसके पति को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

आधा दर्जन लोग हुए थे घायल: इसके बाद देवर, ननद, ननदोसी सहित आधा दर्जन लोगों को भी गम्भीर रूप से घायल कर दिया. उसके पति को गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल में लाया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. अन्य घायलों का कई दिनों तक इलाज चला. पुलिस ने नामजद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया. अभियुक्तों का विचारण अन्य न्यायालय में चल रहा है.

इसे भी पढ़े- मोतिहारी कोर्ट से ओसामा शहाब की जमानत याचिका खारिज, अभी जेल से बाहर आना मुश्किल

मोतिहारीः मोतिहारी कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दो नामजद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इक्कीसवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने भूमि विवाद को लेकर हुए हत्या मामले में सजा सुनाई. पच्चीस हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर दोनों को दो माह की अतिरिक्त सजा और अर्थदंड भी लगाया है.

मोतिहारी में दो को उम्रकैद: कोर्ट ने रघुनाथपुर ओपी क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी यादोलाल सहनी की पत्नी पार्वती देवी और उसके पुत्र जितेंद्र सहनी को सजा सुनाई है. इस मामले में सत्रवाद संख्या 773/22 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक कुमार शिवशंकर सिंह ने ग्यारह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

रघुनाथपुर ओपी में मामला दर्ज : बतादें कि रघुनाथपुर निवासी मृतक विनय चौधरी की पत्नी कविता देवी ने रघुनाथपुर ओपी में मामला दर्ज कराते हुए जितेंद्र सहनी, पार्वती देवी सहित आठ को नामजद किया थाय दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि 17 जुलाई 2020 की संध्या 7 बजे सभी नामजद लोग हरवे हथियार से लैस होकर आए. वे लोग जमीन विवाद को लेकर मारपीट गाली गलौज करने लगे. जिस दौरान उसके पति को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

आधा दर्जन लोग हुए थे घायल: इसके बाद देवर, ननद, ननदोसी सहित आधा दर्जन लोगों को भी गम्भीर रूप से घायल कर दिया. उसके पति को गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल में लाया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. अन्य घायलों का कई दिनों तक इलाज चला. पुलिस ने नामजद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया. अभियुक्तों का विचारण अन्य न्यायालय में चल रहा है.

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