नूंह: 16 अगस्त 2019 को नगीना थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में इकबाल नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी. जमीन विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था. हत्या के दोषियों इखलास और इसराक को जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुशील कुमार ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषियों पर 51 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है. इस मामले में दो आरोपी कासम और जुबैर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.
नूंह में युवक की हत्या: सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि नगीना खंड के गांव जुल्फान में जमीन को लेकर दो परिवारों में विवाद चल रहा था. 16 अगस्त 2019 को हारून, इकलास, इसराक, शौकीन, सिराजुद्दीन, नजीर, तौहिद, साबिर ने जुल्फान को गांव के जोहड़ के पास घेर लिया. जिसके बाद आरोपियों ने जुल्फान को जमकर पीटा. लड़ाई झगड़े का शोर सुनकर जुल्फान के स्वजन इकबाल, महिला गफोंदी, रासिद उसे बचाने आए, तो उनके साथ भी मारपीट की गई.
दोषियों को उम्रकैद की सजा: आरोपियों ने झगड़े के दौरान इकबाल के सिर में लाठी मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. झगड़े में घायल सभी को अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने इकबाल को मृत घोषित कर दिया. इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि राजस्थान के गांव गुवालदा के रहने वाले कासम व जुबैर ने आरोपियों को पैसे की मदद के साथ उन्हें शरण दी थी. मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. 11 जुलाई को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. जिन्हें अब उम्र कैद की सजा सुनाई है.