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केजरीवाल की दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की अपील, संभव तभी जब चुनाव आयोग तैयार होगा - Kejriwal appeals for early election

Kejriwal appeals for early Assembly election: अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जल्द चुनाव कराने की अपील की है. लेकिन तय समय से पहले विधानसभा चुनाव करवाना संभव है या नहीं, इसका फैसला केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को करना है. ऐसे में विधानसभा चुनाव की तारीख को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है.

केजरीवाल ने की समय से पहले दिल्ली में चुनाव कराने की अपील
केजरीवाल ने की समय से पहले दिल्ली में चुनाव कराने की अपील (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 16, 2024, 4:31 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है. इससे पहले ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है. अपनी जगह वह किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस पर मंथन शुरू हो चुका है. उधर, जिस तरह कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान केजरीवाल ने समय से पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने की अपील की है, ऐसे में सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दिल्ली में भी महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे?

हालांकि, चुनाव केंद्र की मर्जी पर निर्भर करता है. केंद्र के आदेश पर ही चुनाव आयोग दिल्ली में समय से पहले चुनाव की घोषणा कर सकता है. इसके लिए AAP को पहले विधानसभा भंग कर नए विधानसभा गठन की सिफारिश उपराज्यपाल से करनी होगी. राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर रहे विजय देव के अनुसार, समय से पहले चुनाव संभव है, लेकिन यह पूरी तरह से चुनाव आयोग पर निर्भर करता है. इसके लिए सत्तारूढ़ राजनीति दल को कैबिनेट बैठक बुलानी होती है और उपराज्यपाल को विधानसभा भंग करने और अगली विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश करनी होगी.

चुनाव पहले कराने के लिए आयोग को करना होगा पूरा आकलनः उन्होंने बताया कि इसके अलावा चुनाव आयोग को कई अन्य पहलुओं पर भी विचार करना होगा. जैसे वोटर लिस्ट तैयार है या नहीं, चुनाव के दौरान पर्याप्त पुलिस वालों की उपलब्धता, पैरा मिलिट्री फोर्स उपलब्ध है या नहीं? इसके अलावा चुनाव में खर्च होने वाली धनराशि की स्थिति का भी आकलन होता है. मौजूदा स्थितियों में उपयुक्त सभी कुछ तय होने के बाद ही चुनाव समय से पहले कराया जा सकते हैं.

24 दिसंबर तक अपडेट होना है वोटर लिस्टः पिछले दिनों ही भारत के निर्वाचन आयोग के आदेशों के बाद दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से दिल्ली की वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एक पूरा शेड्यूल जारी किया था. साथ ही दिल्ली के लोगों के लिए एक अपील भी जारी की गई है, जिसमें वोटर लिस्ट बनवाने से लेकर, कटवाने, संशोधन करवाने और खास तौर पर 1 जनवरी, 2025 को 18 साल के होने वाले युवाओं को भी वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर्ड करने की विशेष अपील की गई है.

इसी महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग ने दिल्ली ऑफिस को आदेश दिया है कि स्पेशल समरी रिवीजन के तहत 1 जनवरी, 2025 तक वोटर बनने वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाए. वोटर लिस्ट को अपडेट करने की तारीख 24 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है. यानी इस तारीख के बाद दिल्ली में वोटर बनाने का कार्य बंद हो जाएगा. इस तारीख तक दिल्ली के मतदाताओं की तरफ से मिले दावों और आपत्तियों का समाधान किया जा सकेगा और फाइनल वोटर लिस्ट 6 जनवरी, 2025 को प्रकाशित की जाएगी.

ये भी पढ़ें : मुख्यमंत्री आवास पर शाम 5:30 बजे आम आदमी पार्टी की PAC की बैठक, 'Next CM' पर होगी चर्चा -

शेड्यूल जारी होने के करीब छह महीने पहले आयोग शुरू करता है तैयारियांः दिल्ली वाले अगर वोटर लिस्ट में किसी तरह के दावे और आपत्ति जताना चाहते हैं तो उसके लिए 29 अक्टूबर से 28 नवंबर 2024 के बीच में दावा किया जा सकता है. दिल्ली सीईओ ऑफिस की तरफ से 29 अक्टूबर, 2024 को एकीकृत ड्राफ्ट रोल को प्रकाशित किया जाएगा. अधिकारी बताते हैं कि किसी भी राज्य में चुनाव जब शेड्यूल होता है उससे करीब छह महीने पहले ही आयोग तैयारियां शुरू कर देता है. दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी में निर्धारित है इसलिए यह तैयारियां शुरू की गई है.

ये भी पढ़ें : 'AAP में सिर्फ केजरीवाल हैं, बाकी सब नौकर हैं', कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का जोरदार हमला

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है. इससे पहले ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है. अपनी जगह वह किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस पर मंथन शुरू हो चुका है. उधर, जिस तरह कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान केजरीवाल ने समय से पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने की अपील की है, ऐसे में सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दिल्ली में भी महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे?

हालांकि, चुनाव केंद्र की मर्जी पर निर्भर करता है. केंद्र के आदेश पर ही चुनाव आयोग दिल्ली में समय से पहले चुनाव की घोषणा कर सकता है. इसके लिए AAP को पहले विधानसभा भंग कर नए विधानसभा गठन की सिफारिश उपराज्यपाल से करनी होगी. राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर रहे विजय देव के अनुसार, समय से पहले चुनाव संभव है, लेकिन यह पूरी तरह से चुनाव आयोग पर निर्भर करता है. इसके लिए सत्तारूढ़ राजनीति दल को कैबिनेट बैठक बुलानी होती है और उपराज्यपाल को विधानसभा भंग करने और अगली विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश करनी होगी.

चुनाव पहले कराने के लिए आयोग को करना होगा पूरा आकलनः उन्होंने बताया कि इसके अलावा चुनाव आयोग को कई अन्य पहलुओं पर भी विचार करना होगा. जैसे वोटर लिस्ट तैयार है या नहीं, चुनाव के दौरान पर्याप्त पुलिस वालों की उपलब्धता, पैरा मिलिट्री फोर्स उपलब्ध है या नहीं? इसके अलावा चुनाव में खर्च होने वाली धनराशि की स्थिति का भी आकलन होता है. मौजूदा स्थितियों में उपयुक्त सभी कुछ तय होने के बाद ही चुनाव समय से पहले कराया जा सकते हैं.

24 दिसंबर तक अपडेट होना है वोटर लिस्टः पिछले दिनों ही भारत के निर्वाचन आयोग के आदेशों के बाद दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से दिल्ली की वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एक पूरा शेड्यूल जारी किया था. साथ ही दिल्ली के लोगों के लिए एक अपील भी जारी की गई है, जिसमें वोटर लिस्ट बनवाने से लेकर, कटवाने, संशोधन करवाने और खास तौर पर 1 जनवरी, 2025 को 18 साल के होने वाले युवाओं को भी वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर्ड करने की विशेष अपील की गई है.

इसी महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग ने दिल्ली ऑफिस को आदेश दिया है कि स्पेशल समरी रिवीजन के तहत 1 जनवरी, 2025 तक वोटर बनने वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाए. वोटर लिस्ट को अपडेट करने की तारीख 24 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है. यानी इस तारीख के बाद दिल्ली में वोटर बनाने का कार्य बंद हो जाएगा. इस तारीख तक दिल्ली के मतदाताओं की तरफ से मिले दावों और आपत्तियों का समाधान किया जा सकेगा और फाइनल वोटर लिस्ट 6 जनवरी, 2025 को प्रकाशित की जाएगी.

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शेड्यूल जारी होने के करीब छह महीने पहले आयोग शुरू करता है तैयारियांः दिल्ली वाले अगर वोटर लिस्ट में किसी तरह के दावे और आपत्ति जताना चाहते हैं तो उसके लिए 29 अक्टूबर से 28 नवंबर 2024 के बीच में दावा किया जा सकता है. दिल्ली सीईओ ऑफिस की तरफ से 29 अक्टूबर, 2024 को एकीकृत ड्राफ्ट रोल को प्रकाशित किया जाएगा. अधिकारी बताते हैं कि किसी भी राज्य में चुनाव जब शेड्यूल होता है उससे करीब छह महीने पहले ही आयोग तैयारियां शुरू कर देता है. दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी में निर्धारित है इसलिए यह तैयारियां शुरू की गई है.

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