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यूपी में दुष्कर्मी को 20 साल कैद की सजा; 2 नाबालिग बहनों के साथ की थी हैवानियत

अपर शासकीय अधिवक्ता ने कुल 7 गवाहों को पेश किया. मामला जून 2022 का है. दोनों बच्चियों के साथ बाग में वारदात हुई थी.

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कौशांबी में दो बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद की सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 11, 2024, 7:59 PM IST

कौशांबी: यूपी के कौशांबी की जिला न्यायालय के अपर जिला जज पॉक्सो ने दो नाबालिग सगी बहनों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. इसके साथ ही न्यायालय ने आज तक का पूरा पैसा दोनों पीड़ितों को आधा-आधा देने का फैसला सुनाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र का है. महिला की ओर से 22 जून 2022 को लिखित तहरीर देकर बताया गया था कि दो नाबालिग लड़कियां जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम थी, बाग में गई थीं. जहां पर गांव के ही शहंशाह नामक युवक ने दोनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया था. बच्चियों ने घर जाकर घटना के बारे में बताया था.

तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में पेश हुआ. अपर शासकीय अधिवक्ता ने कुल 7 गवाहों को पेश किया. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला जज विषेेश पॉक्सो की अदालत ने अभियुक्त शहंशाह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10000 अर्थदंड की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ेंः बनारस में सपा का पोस्टर प्रदर्शन; लिखा- BHU के बाहर न दिखे भाजपाई, यहां की छात्राएं हैं घबराई

कौशांबी: यूपी के कौशांबी की जिला न्यायालय के अपर जिला जज पॉक्सो ने दो नाबालिग सगी बहनों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. इसके साथ ही न्यायालय ने आज तक का पूरा पैसा दोनों पीड़ितों को आधा-आधा देने का फैसला सुनाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र का है. महिला की ओर से 22 जून 2022 को लिखित तहरीर देकर बताया गया था कि दो नाबालिग लड़कियां जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम थी, बाग में गई थीं. जहां पर गांव के ही शहंशाह नामक युवक ने दोनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया था. बच्चियों ने घर जाकर घटना के बारे में बताया था.

तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में पेश हुआ. अपर शासकीय अधिवक्ता ने कुल 7 गवाहों को पेश किया. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला जज विषेेश पॉक्सो की अदालत ने अभियुक्त शहंशाह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10000 अर्थदंड की सजा सुनाई.

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