करौली. नगर परिषद सभापति रशीदा खातून को स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित कर दिया है. सभापति को पट्टे जारी करने में अनियमितता बरतने और पद के दुरूपयोग का दोषी पाया गया. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने उनके निलंबन के आदेश जारी किए.
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एव संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओला की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि करौली नगर परिषद की सभापति एवं सदस्य रशीदा खातून के विरूद्ध नगर परिषद करौली में अवैध तरीके से पट्टे जारी करने और अन्य तथ्यों से सबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थी. शिकायतों के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली से जांच करवाई गई. इस जांच रिपोर्ट के आधार पर सभापति खातून को पद के दुरूपयोग का दोषी माना.
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रशीदा खातून को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) के तहत स्पष्टीकरण जारी किया गया था. इस पर उनके जवाब और जांच रिपोर्ट के आधार पर सभापति को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया. इसके बाद सभापति को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया. आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने सभापति के खिलाफ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जांच करवाने के लिए विधि अनुभाग को पत्र भेजा गया है. आदेश में लिखा गया है कि सभापति खातून के पद पर रहने के कारण न्यायिक जांच प्रभावित होने की संभावना है, इसलिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रशीदा खातून को करौली नगर परिषद सभापति और पार्षद दोनों पदों से निलंबित किया गया है.