कानपुर: सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. लेकिन रिजवान जेल से बाहर आएंगे या नहीं, अभी इस मामले पर संशय बरकरार है, रिजवान पिछले कई महीने से कानपुर जेल में बंद है.
कानपुर शहर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ में करीब दो साल पहले जो आगजनी का मामला दर्ज हुआ था. उसमें सपा विधायक का भाई रिजवान सोलंकी भी आरोपी है और पिछले करीब दो साल से कानपुर जेल में बंद है. मंगलवार को उस मामले के गवाह विष्णु सैनी को धमकाने के आरोप में सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. इसकी पुष्टि सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने की. साथ ही उन्होंने यह भी बताया, कि फिलहाल अभी यह तय नहीं है कि रिजवान सोलंकी जेल से बाहर आएंगे या नहीं.
शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि शहर के जाजमऊ थाना में सात नवंबर को विष्णु सैनी की ओर से रिजवान सोलंकी, शौकत अली समेत 6-7 अन्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी. विष्णु का आरोप था, कि 26 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी के दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी सहित अन्य कई लोगों ने उसे धमकाया था.
सूबे की महाराजगंज जेल में सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ में साल 2022 में जो आगजनी का मामला दर्ज हुआ था. उस मामले में 27 मई को फैसला आ सकता है. फैसले को लेकर पिछले करीब तीन माह से लगातार इस मामले में केवल तारीखें ही सामने आ रही हैं. वहीं, कोर्ट में इस मामले को लेकर बहस भी पूरी हो चुकी है.
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