धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है. इसी के साथ ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है. ऐसे में प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. कांगड़ा जिले में 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग एक्टिविटी को आगामी आदेशों तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने इसे लेकर आदेश जारी किया है. सर्दियों के मौसम को देखते हुए जिले में ट्रैकिंग एक्टिविटी को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की गई हैं.
डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा, "करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए एसपी कांगड़ा के ऑफिस से पूर्व अनुमति के प्राप्त करना जरूरी होगा. इसके कार्यान्वयन के लिए एसपी कांगड़ा से ऑफिस में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात करने को कहा गया है. उनसे ये भी आग्रह किया गया है कि पुलिसकर्मी उपरोक्त मार्गों पर अनुमति देते हुए आईएमडी शिमला द्वारा जारी मौसम के पूर्वानुमान को अवश्य ध्यान में रखें."
डीसी कांगड़ा ने आदेश में पैराग्लाइडिंग करने वाले पायलट्स को भी धौलाधार के पास उड़ान न भरने के निर्देश दिए हैं. आदेश में कहा गया कि आईएमडी शिमला द्वारा मौसम को लेकर अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों (करेरी, त्रिउंड, आदि हिमानी चामुंडा) के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएंगी. हालांकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज और बचाव दलों को इन निर्देशों में छूट दी जाएगी.
लाहौल स्पीति में भी ट्रैकिंग पर प्रतिबंध
इसके अलावा लाहौल-स्पीति में भी ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. लाहौल-स्पीति ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के लिए लोकप्रिय है, लेकिन सर्दियों में मौसम खराब होने, भारी बर्फबारी और एवलांच के चलते यहां ट्रैकिंग करना अत्यंत जोखिम भरा होता है. ऐसे में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी ट्रेकों और चोटियों पर ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर अगले आदेशों तक रोकर लगा दी गई है. सभी टूर ऑपरेटरों, गाइड और आम व्यक्तियों को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है.
डीसी लाहौल-स्पीति एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा, "लाहौल स्पीति में सभी ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर पर प्रतिबंध लगाया गया है. आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे और नियमित गश्त करेंगे. ये आदेश सार्वजनिक सुरक्षा के हित में जारी किया गया है और अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा."
पर्यटकों को दें जानकारी
डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि जिला पर्यटन अधिकारी को कांगड़ा जिले के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को उनके वहां ठहरने वाले सभी पर्यटकों को ट्रैकिंग गतिविधियों की पाबंदियों से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के भी निर्देश हैं.
डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया, "सभी संबंधित विभागों को आदेशों की अनुपालना करने के निर्देश दिए हैं. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी. ये हिदायतें आगामी आदेश तक लागू रहेंगी."