अजमेर. 'जॉली एलएलबी 3' फिल्म की शूटिंग की शुरुआत के साथ ही विवाद भी जुड़ गया है. यह विवाद अदालत तक पंहुच गया है. शुक्रवार को अजमेर की सिविल कोर्ट उत्तर में मामले में दोनों पक्षों की ओर से लगाई गई तीन अर्जी पर सुनवाई होनी थी. अब इन अर्जियों पर 18 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी.
अधिवक्ता प्रशांत यादव ने बताया कि अजमेर रेल मंडल के प्रबंधक राजीव धनखड़ की ओर से पूर्व में कोर्ट में लगाई गई अर्जी लगाई गई थी. इस अर्जी के माध्यम से धनखड़ ने दावे को खारिज करने की कोर्ट से मांग की थी. जबकि जिला बार एसोसिएशन की ओर से कोर्ट में डीआरएम परिसर में की जा रही फिल्म शूटिंग एरिया का मौका निरीक्षण करने की अर्जी लगाई गई थी. रेल मुख्यालय और डीआरएम की ओर से परिसर के कुछ हिस्से को किराए पर शूटिंग के लिए दिया गया है. लेकिन फिल्म की शूटिंग के लिए डीआरएम परिसर ही नहीं बल्कि समीप ही जीएलओ ग्राउंड पर भी आधिपत्य जमा लिया गया है. यहां कैंटीन संचालित की जा रही है.
वहीं ग्राउंड को समारोह स्थल के रूप में काम में लिया जा रहा है. शूटिंग करने वाली यूनिट के दर्जनों वाहन ग्राउंड में खड़े हैं. आमजन को डीआरएम परिसर में जाने से रोका जा रहा है. इसलिए मौका निरीक्षण की अर्जी कोर्ट में लगाई गई थी. जिस पर आज सुनवाई होनी थी. उन्होंने बताया कि अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी ने भी प्रार्थना पत्र लगाकर कोर्ट से दावा खारिज करने की मांग की है. कोर्ट ने डीआरएम, अक्षय कुमार, अरशद वारसी की ओर से कोर्ट में लगाई गई अर्जी एवं जिला बार एसोसिएशन की ओर से मौका निरीक्षण के लिए लगाई गई अर्जी पर अगली सुनवाई 18 मई को रखी है.
तीनों अर्जियों पर 18 मई को होगी सुनवाई: अधिवक्ता राजीव भारद्वाज ने बताया कि सिविल कोर्ट उत्तर में अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, प्रोड्यूसर सुभाष कपूर, अजमेर डीआरएम राजीव धनखड़, अजमेर कलेक्टर डॉ भारती दीक्षित और सिविल लाइंस थाना प्रभारी छोटू लाल के खिलाफ जिला बार एसोसिएशन की ओर से दावा पेश किया गया था. जिला बार एसोसिएशन की ओर से शूटिंग स्थल का मौका निरीक्षण करने की मांग कोर्ट से की गई थी. जबकि डीआरएम की ओर से उनके खिलाफ दावे को खारिज करने के लिए उनके वकील की ओर से पूर्व में लगाई गई अर्जी और अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी के वकील की ओर से दावा खारिज करने की लगाई गई. अर्जी पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 मई को रखी है.
यह था मामला: अजमेर जिला बार एसोसिएशन की ओर से डीआरएम परिसर में चल रही फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' की शूटिंग को लेकर अजमेर सिविल कोर्ट उत्तर में दावा पेश किया गया था. बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं का आप था कि फिल्म में गलत कंटेंट और डायलॉग शामिल किए गए हैं. इससे अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है. अधिवक्ताओं का तर्क था कि 'जॉली एलएलबी' और 'जॉली एलएलबी 2' में जज को फिल्म में पान खाते और थूकते दिखाया है.
साथ ही अधिवक्ता को कोर्ट में धरना देते दिखाया गया. जबकि कोर्ट में असल में ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसे दृश्यों से आमजन में अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के प्रति आम जन में नकारात्मक संदेश जाता है. इस दावे के साथ ही अधिवक्ताओं ने शूटिंग के नाम पर डीआरएम परिसर का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी देकर मौका निरीक्षण करने की भी मांग की. वहीं दूसरे पक्ष की ओर से डीआरएम और अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी के वकीलों ने दावा खारिज करने की अर्जी लगाई है.