जोधपुर. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या पांच एहसान अहमद ने बहुचर्चित बाबा रामदेव रिसॉर्ट के मालिक प्रमोद राव की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया है. वहीं, एक आरोपी को पांच साल की सजा एवं 5 हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया है. जोधपुर के व्यवसायी प्रमोद राव की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद सजा के आदेश दिए गए हैं.
राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक चांद अली, परिवादी के अधिवक्ता नीलकमल बोहरा एवं गोकुलेश बोहरा ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने मृतक जो कि उनका दोस्त था, उससे सभी आरोपियों ने ऋण ले रखा था. उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों ने पहले मृतक का अपहरण किया और फिर नींद की गोलियां देकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी. लोक अभियोजक ने कोर्ट से ऐसे मामलों में नर्मी का रुख नहीं अपनाने और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की. वहीं, आरोपियों के वकील की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है.
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दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एडीजे ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 15-15 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है. वहीं, लाश को ठिकाने लगाने एवं फेकने में सहयोग करने के आरोपी सुल्तान खान को पांच साल की कैद एवं 5 हजार के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है.
क्या था मामला : तीनों आरोपियों ने मृतक पवन राव से राशि उधार ली थी और उसे राशि नहीं लौटा रहे थे. तोनों दोस्तों ने उसकी हत्या की साजिश रचते हुए उसे जूस में नींद की गोलियां डालकर पिला दिया. उसके बाद आरोपियों ने उसे तेजाब के इंजेक्शन भी लगाए और बाद में गला दबाकर पवन राव की हत्या कर दी थी. पुलिस ने जांच करने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.