जयपुर : जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 साल, 9 माह की नाबालिग के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मुकेश और विक्रम सिंह को 20 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों को कृत्य न केवल पीड़िता के प्रति बल्कि पूरे समाज के खिलाफ किया अपराध है. ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि मामले में पीड़िता के भाई ने 1 फरवरी, 2020 को विराट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी बहन का साल 2005 में विवाह कर दिया था. वहीं, बीते 8 माह से अपने पीहर में ही आकर रह रही थी. वहीं, जब परिजन उठे को पीड़िता घर पर नहीं मिली. उसे आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाशा, लेकिन उसका पता नहीं चला. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को करीब 25 दिन बाद गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया.
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सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के कुछ दिनों पहले उसका परिचित घर आया था. उस समय वह बिना किवाड़ के बाथरूम में नहा रही थी और घर पर कोई नहीं था. इस दौरान परिचित ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका वीडियो बना लिया. इसके कुछ दिनों बाद परिचित, विक्रम सिंह के साथ आया और दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने अदालत को बताया कि 31 जनवरी, 2020 की देर रात को विक्रम ने उसे फोन कर बाहर बुलाया और इसके बाद वो और मुकेश उसे बाइक पर बैठाकर गिर्राज जी ले गए, जहां धर्मशाला में दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
इसके दो दिन बाद वह उसे जयपुर के पांच्यावाला ले गए. वहां उसे एक कमरे में रखा गया. जब मुकेश बाहर जाता तो विक्रम उससे दुष्कर्म करता और विक्रम के बाहर जाने पर मुकेश उससे दुष्कर्म करता था. ऐसा करीब 20 दिन तक ये चला और आखिर में पुलिस आकर उन्हें ले गई.