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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को सुनाई 20 साल की सजा - Jaipur POCSO court

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 24, 2024, 9:20 PM IST

जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही सहयोगी को 5 साल की सजा सुनाई है.

POCSO COURT SENTENCED,  20 YEARS OF IMPRISONMENT
कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले युवक को सुनाई 20 साल की सजा. (ETV Bharat jaipur)

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राकेश कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.76 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने अभियुक्त का सहयोग करने वाले युवक कमलेश कुमार को पांच साल की सजा और 75 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 29 फरवरी, 2020 को पीड़िता के पिता ने विराट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 24 फरवरी की रात घर से गायब हो गई. उसे आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाशा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच में दुष्कर्म का मामला पाकर अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त राकेश से एक सामाजिक कार्यक्रम में जान पहचान हुई थी.

पढ़ेंः 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा - Minor Rapist Punished

जनवरी, 2020 में राकेश उसे शाहपुरा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद वह उसे देर रात वापस घर छोड़ गया. वहीं, 24 फरवरी की रात भी राकेश उसे जबरन मोरीजा ले गया और वहां से अगले दिन चौमूं ले जाकर कमरे में रखा. इस दौरान कमलेश भी साथ था. राकेश ने उसके साथ 28 फरवरी को भी दुष्कर्म किया. वहीं, अभियुक्तों को रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी मिलने पर वह उसे घर के पास छोड़कर चले गए. वहीं, अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि पुलिस ने उसे जानबूझकर फंसाया है. उसने पीड़िता से दुष्कर्म नहीं किया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राकेश कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.76 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने अभियुक्त का सहयोग करने वाले युवक कमलेश कुमार को पांच साल की सजा और 75 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 29 फरवरी, 2020 को पीड़िता के पिता ने विराट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 24 फरवरी की रात घर से गायब हो गई. उसे आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाशा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच में दुष्कर्म का मामला पाकर अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त राकेश से एक सामाजिक कार्यक्रम में जान पहचान हुई थी.

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जनवरी, 2020 में राकेश उसे शाहपुरा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद वह उसे देर रात वापस घर छोड़ गया. वहीं, 24 फरवरी की रात भी राकेश उसे जबरन मोरीजा ले गया और वहां से अगले दिन चौमूं ले जाकर कमरे में रखा. इस दौरान कमलेश भी साथ था. राकेश ने उसके साथ 28 फरवरी को भी दुष्कर्म किया. वहीं, अभियुक्तों को रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी मिलने पर वह उसे घर के पास छोड़कर चले गए. वहीं, अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि पुलिस ने उसे जानबूझकर फंसाया है. उसने पीड़िता से दुष्कर्म नहीं किया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है.

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