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नशीली दवाइयों की तस्करी के अभियुक्त को 12 साल की कैद

जयपुर एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट ने नशीली दवाइयों की अवैध तस्करी के अभियुक्त को 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 1.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Jaipur NDPS Court
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 19, 2024, 5:44 PM IST

जयपुर. शहर की एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट ने नशीली दवाइयों की अवैध तस्करी के अभियुक्त बंशीधर यादव को 12 साल की सजा सुनाई है. इसके ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

नरमी नहीं बरती जा सकती: पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार मलिक ने अपने फैसले में कहा कि साक्ष्यों से साबित है कि अभियुक्त से नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं, जिनकी मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से ज्यादा है. मौजूदा समय में अवैध तरीके से मादक पदार्थ की तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और युवाओं में इसका सेवन भी बढ़ा है. इससे उनका विकास भी अवरुद्द हो रहा है. ऐसे में अवैध तरीके से नशीली ड्रग सप्लाई करने वालों के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती.

पढ़ें. Operation Flash Out : करौली में 35 लाख रुपए की अवैध अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार

ये है मामला : विशिष्ट लोक अभियोजक डॉ. महेन्द्र कुमार पीपलीवाल ने बताया कि चंदवाजी पुलिस थाने के निरीक्षक ने 13 अक्टूबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा कि रात 9.35 बजे नाकाबंदी के दौरान वे मय जाप्ता ताला मोड़ पहुंचे. यहां मुखबिर ने सूचना दी कि गांव अचरोल में बंशीधर नाम का व्यक्ति उसके घर पर अवैध तरीके से रखी गई नशीली दवाइयों को खुर्द-बुर्द कर सकता है.

सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की और उसमें औषधि नियंत्रकों को भी साथ लिया. अचरोल पहुंचने पर रात 11 बजे एक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली के साथ आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पुलिस जाप्ता देखकर वह भागने लगा. पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बाद में उसके घर पर दबिश देकर वहां से भी नशीली दवाइयां बरामद की. पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर चालान पेश किया. कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.

जयपुर. शहर की एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट ने नशीली दवाइयों की अवैध तस्करी के अभियुक्त बंशीधर यादव को 12 साल की सजा सुनाई है. इसके ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

नरमी नहीं बरती जा सकती: पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार मलिक ने अपने फैसले में कहा कि साक्ष्यों से साबित है कि अभियुक्त से नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं, जिनकी मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से ज्यादा है. मौजूदा समय में अवैध तरीके से मादक पदार्थ की तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और युवाओं में इसका सेवन भी बढ़ा है. इससे उनका विकास भी अवरुद्द हो रहा है. ऐसे में अवैध तरीके से नशीली ड्रग सप्लाई करने वालों के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती.

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ये है मामला : विशिष्ट लोक अभियोजक डॉ. महेन्द्र कुमार पीपलीवाल ने बताया कि चंदवाजी पुलिस थाने के निरीक्षक ने 13 अक्टूबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा कि रात 9.35 बजे नाकाबंदी के दौरान वे मय जाप्ता ताला मोड़ पहुंचे. यहां मुखबिर ने सूचना दी कि गांव अचरोल में बंशीधर नाम का व्यक्ति उसके घर पर अवैध तरीके से रखी गई नशीली दवाइयों को खुर्द-बुर्द कर सकता है.

सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की और उसमें औषधि नियंत्रकों को भी साथ लिया. अचरोल पहुंचने पर रात 11 बजे एक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली के साथ आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पुलिस जाप्ता देखकर वह भागने लगा. पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बाद में उसके घर पर दबिश देकर वहां से भी नशीली दवाइयां बरामद की. पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर चालान पेश किया. कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.

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