जयपुर. हेरिटेज निगम प्रशासन का दावा है कि शहर में अब डोर टू डोर कलेक्शन इंप्रूव हो रहा है और ओपन कचरा डिपो कम हो रहे हैं. ऐसे अब पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए. इसके लिए निगम प्रशासन ने यूजर चार्ज शुरू करने की प्लानिंग की है, साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की है.
हेरिटेज निगम कमिश्नर अभिषेक सुराणा ने बताया कि बड़ी संख्या में चालान करना शुरू किया गया है. हर दिन निगम के वॉच राइडर, एसआई और सीएसआई 200 से 250 चालान कर रहे हैं और 70 से 80 हजार रुपए बतौर चालान वसूल किया जा रहे हैं. कमिश्नर ने पब्लिक से अपील करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों से बचें अन्यथा उन्हें चालान की कार्रवाई से गुजरना होगा.
यूं कट रहा चालान :
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर - 200 रुपए
- खुले में नहाने - 300 रुपए
- खुले में टॉयलेट करने - 200 रुपए
- खुले में शौच करने - 500 रुपए
- गोबर डालने - 5000 रुपए
- कचरा फैलाने - 100 रुपए से 5000 रुपए
- प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करने - 100 रुपए
- प्लास्टिक कचरा जलाने पर - 500 रुपए
वहीं, अब कमर्शियल एरिया में यूजर चार्ज शुरू किए जाएंगे. हेरिटेज नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि क्षेत्र में जितने भी कमर्शियल एरिया और बड़ी संस्थान है वहां से निगम कचरा लेता है. प्रयास रहेगा कि यूजर चार्ज को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करते हुए निगम की वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी और एक रिस्पांसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि जब व्यक्ति यूजर चार्ज के जरिए इंवॉल्व होगा, तो उससे निगम की जिम्मेदारियां बढ़ेगी और फिर निगम भी उस तरीके की सर्विस यूजर को दे पाएगा. इसके लिए शुरुआत में पुराने सिस्टम के आधार पर रसीद के जरिए यूजर चार्ज लिया जाएगा. इसके बाद फीडबैक के आधार पर डिजिटल सिस्टम जनरेट किया जाएगा.
उन्होंने स्पष्ट किया कि ये यूजर चार्ज 50 से 5000 रुपए प्रति महीने तक है, जिसमें कैटेगरी के आधार पर यूजर चार्ज वसूलने का प्रावधान है. शुरुआत में प्रयास रहेगा कि आम जनता पर किसी तरह का अतिरिक्त भार ना आए और इसे धरातल पर उतारा जा सके. जून मिड में इस व्यवस्था को शुरू कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि डीएलबी की ओर से तय दरों के अनुसार 50 वर्ग मीटर तक के मकान के लिए 20 रुपए, 50 से 300 वर्ग मीटर तक के मकान के लिए 25 रुपए और 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के मकान के लिए 150 रुपए प्रति माह यूजर चार्ज वसूलने का प्रावधान है. जबकि वाणिज्यिक संस्थानों में प्रत्येक संस्था से 250 से 5000 रुपए प्रति माह यूजर चार्ज वसूलने के प्रावधान है.
वहीं, उन्होंने बताया कि शहर में ओपन कचरा डिपो पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. बड़ी संख्या में इन कचरा डिपो को खत्म किया गया है. कुछ जगह दिन में एक बार कचरा उठाने के बाद डिपो जनरेट नहीं होता. कोशिश यही है कि इस तरह के डिपो भी ना बने. इसके लिए रात को भी कमर्शियल एरिया में डोर टू डोर कलेक्शन चालू किया है. इसके लिए करीब 45 हूपर शाम को 4:00 से रात 11:00 तक संचालित हो रहे हैं. इसके अलावा सुबह होने वाले डोर टू डोर कचरा संग्रहण में नए सीएनजी हूपर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि डिपो बनना ही बंद हो जाए.